छत्तीसगढ़

Cattle Law Chhattisgarh : अब लापरवाही नहीं चलेगी…सड़कों पर छोड़े गए पशुओं के लिए मालिकों को होगी जेल और जुर्माना…

Cattle Law Chhattisgarh : बिलासपुर जिले में अब सड़क पर घूमते पशु सिर्फ ट्रैफिक की बाधा नहीं, बल्कि कानून की नजर में एक दंडनीय अपराध हैं।

जिला प्रशासन ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 को प्रभावशील करते हुए सभी अनुविभागीय अधिकारियों को आदेश जारी कर दिए हैं, जिसके तहत कोई भी पशुपालक अब अपने मवेशियों को खुले में नहीं छोड़ सकेगा।

यह फैसला लगातार बढ़ रही सड़क दुर्घटनाओं और जनहानि की घटनाओं को देखते हुए लिया गया है, जिनमें बड़ी संख्या में वजह आवारा पशु पाए गए हैं।

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क्या है नया प्रावधान?

प्रशासन के अनुसार, यदि कोई पशुपालक अपने मवेशियों(Cattle Law Chhattisgarh) को सार्वजनिक मार्गों, हाइवे, या अन्य सार्वजनिक स्थलों पर खुला छोड़ता है, तो उसे भारतीय न्याय संहिता की धारा 291 तथा पशु क्रूरता अधिनियम, 1960 की धारा 11(1) के तहत कठोर सजा और जुर्माना झेलना पड़ सकता है। यह आदेश अब सिर्फ अपील नहीं है, बल्कि कानूनी बाध्यता है, जिसका उल्लंघन करने पर पशु मालिक को जेल भी हो सकती है।

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जन सुरक्षा से सीधा जुड़ा मामला

रिपोर्ट्स के अनुसार, जिले के कई मार्गों – विशेषकर राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्यीय राजमार्ग और लोकल रूट्स – पर मवेशियों की वजह से आपातकालीन वाहनों की आवाजाही में बाधा आ रही(Cattle Law Chhattisgarh) थी। कई दुर्घटनाओं में मानव जीवन की क्षति, वाहनों की क्षति, और पशु मृत्यु तक दर्ज हुई हैं।

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