Budget 2024: करदाताओं को निराशा ! टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं, वित्तमंत्री ने कॉरपोरेट को दी राहत
-करदाताओं को काफी उम्मीदें थीं, लेकिन टैक्स में कोई राहत नहीं
नई दिल्ली। Budget 2024: इस साल के अंतरिम बजट में महंगाई के दौर में करदाताओं को ज्यादा राहत नहीं दी गई है। करोड़ों करदाताओं को आयकर स्लैब, विभिन्न निवेश सीमाओं में बदलाव की उम्मीद थी। हालाँकि कुछ भी नहीं बदला गया है। सीतारमण ने ऐलान किया है कि 7 लाख रुपये तक की आय वालों को कोई टैक्स नहीं देना होगा।
कॉरपोरेट टैक्स की दर घटाकर 22 फीसदी कर दी गई है। राजकोषीय घाटा 5.1 फीसदी रहने का अनुमान है। सीतारमण ने कहा कि खर्च 44.90 लाख करोड़ रुपये और अनुमानित राजस्व 30 लाख करोड़ रुपये है। हालांकि कॉरपोरेट टैक्स कम कर दिया गया है, लेकिन आम कर्मचारियों को इसका कोई फायदा नहीं दिया गया है।
10 साल में इनकम टैक्स कलेक्शन तीन गुना बढ़ गया है। टैक्स की दर पहले ही कम कर दी है। 7 लाख रुपये से ज्यादा आय वालों को कोई टैक्स नहीं देना होगा। सीतारमण ने कहा घाटा 2025-2026 तक और कम हो जाएगा।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया है। फिलहाल आयकरदाताओं को कोई राहत नहीं दी गई है। 7 लाख तक की आय पर टैक्स नहीं लगता है। आयकर भुगतान प्रक्रिया को सरल बनाया गया है। रिफंड भी जल्दी जारी हो जाते हैं। पहले इसमें 90 दिन लगते थे। जीएसटी कलेक्शन दोगुना हो गया है। सीतारमण ने कहा कि जीएसटी ने अप्रत्यक्ष कर प्रणाली को बदल दिया है।