दुर्ग के दंपति को 31 हजार रुपए देने होंगे एयर इंडिया को
रायपुर से फ्लाइट लेट होने से दिल्ली से अमृतसर के लिए नहीं मिल सकी थी उड़ान
रायपुर/दुर्ग नवप्रदेश।रायपुर सरकारी विमानन कंपनी एयर इंडिया (air india) को दुर्ग के एक दंपति (durg couple) को 31 हजार रुपए (31 thousand) देने होंगे। दुर्ग के उपभोक्ता फोरम (counsumer forum) ने एयर इंडिया (air india) को यह आदेश (order) दिया है। मामला फरवरी 2017 का है। दुर्ग निवासी गुंजित सिंह परवाना व उनकी पत्नी मनप्रित कौर परवाना रायपुर से अमृतसर जाने के लिए निकले थे। पूरा सफर हवाई मार्ग से ही तय किया जाना था।
लेकिन रायपुर से एयर इंडिया की फ्लाइट में देरी होने के कारण उन्हें दिल्ली से अमृतसर की फ्लाइट नहीं मिल सकी थी, जिसके कारण दंपति ने आर्थिक व मानसिक क्षति का दावा करते हुए उपभोक्ता फोरम (counsumer forum) का दरवाजा खटखटाया था। इस मामले में 22 मार्च 2018 में दुर्ग जिला उपभोक्ता फोरम ने एयर इंडिया को सेवा में निम्रता का दोषी पाया था व उस पर मौजूदा जुर्माने (fine) की रकम से ज्यादा (74056रुपए) का जुर्माना (fine) लगाया था।
जिसे एयर इंडिया (air india) ने राज्य उपभोक्ता आयोग (consumer forum), रायपुर में चुनौती दी थी। जिस पर राज्य आयोग ने 13 जुलाई 2018 को फैसला देते हुए एयर इंडिया (air india) को दुर्ग जिला उपभोक्ता फोरम (counsumer forum) ही जाने को कहा। अब दुर्ग जिला उपभोक्ता फोरम (counsumer forum) ने 31 अगस्त को दिए अपने आदेश में एक तरह से पूर्व का फैसला बरकरा रखा है। हालांकि फोरम ने एयर इंडिया पर लगे जुर्माने (fine) की राशि को कम किया है। अब उसे दंपति को 31056 रुपए देने होंगे।