ब्रेकिंग: आर्यन खान को मिली जमानत, दो दिन और जेल में बिताने होंगे

Aryan Khan Drugs Case
मुंबई। मुंबई क्रूज ड्रग्स मामले (Cruise Drug Case) में आज 25 दिन बाद आर्यन खान को जमानत मिल गई है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने आर्यन सहित अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमेचा को जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया। बॉम्बे हाई कोर्ट के आदेश के बाद भी आर्यन को अभी भी और 2 दिन जेल में ही रहना होगा।
बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की जमानत याचिका पर लगातार तीन दिन सुनवाई करने के बाद बॉम्बे हाईकोर्ट में जस्टिस नितिन साम्ब्रे की अदालत ने गुरुवार को उन्हें जमानत देने का फैसला किया। आर्यन खान के साथ मामले में लिप्त अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमेचा को भी राहत मिल गई है। हालांकि आज की रात (Cruise Drug Case) आर्यन खान को जेल में ही रहना होगा। कोर्ट के आदेश की कॉपी मिलने के बाद ही आर्यन, अरबाज, मुनमुन जेल से बाहर निकल पाएंगे जिसके लिए शुक्रवार या शनिवार तक का समय लग सकता है।
सहायक सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंंह ने NCB की तरफ से गुरुवार को जमानत का विरोध किया। अनिल सिंह ने कोर्ट से कहा- ड्रग्स नहीं मिलने का मतलब ये नहीं है कि शख्स ने कोई गुनाह नहीं किया है। अगर किसी के पास ड्रग्स नहीं मिला है, तो भी वो उसके लिए जिम्मेदार हो सकता है।
वहीं आर्यन के वकील मुकुल रोहतगी ने कोर्ट में उनके हर (Cruise Drug Case) तर्क का जवाब दिया। वकील मुकुल रोहतगी ने कहा- आर्यन-अरबाज साथ थे लेकिन नहीं पता था कि अरबाज खान के पास ड्रग्स थी. आर्यन खान ने कोई साजिश नहीं की है। साजिश को साबित करने के लिए सबूत होने चाहिए. साजिश साबित करना मुश्किल लेकिन सबूतों का क्या? मानव और गाबा आर्यन खान को जानते थे लेकिन उन्हें गिरफ्तार नहीं किया गया। मामले में दो लोगों को पहले ही जमानत दी जा चुकी है।