निकाय चुनावः राज्य निर्वाचन आयोग ने जारी किया गाइडलाइन, 385 वार्डों में होना है मतदान

निकाय चुनावः राज्य निर्वाचन आयोग ने जारी किया गाइडलाइन, 385 वार्डों में होना है मतदान

Bodies elections: State Election Commission has issued guidelines, voting is to be held in 385 wards

Municipal Election

रायपुर/नवप्रदेशMunicipal Election : छत्तीसगढ़ में हो रहे 15 नगरीय निकायों के 385 वार्डों में 20 दिसंबर को मतदान होना है। जिसके लिए राज्य निर्वाचन आयोग ने लगभग पूरी तैयारी कर लिया है। अब 18 दिसंबर की देर शाम प्रचार-प्रसार के दौरान किसी भी प्रकार की चुनावी रैली, आम सभा का आयोजन और लाउडस्पीकर पूरी तरह से प्रतिबंधित हो जायेगा। इसके बाद केवल पार्टी कार्यकर्ता और प्रत्याशी मतदाताओं के घर-घर जाकर प्रचार कर सकेंगे।

राज्य निर्वाचन आयुक्त ठाकुर राम सिंह के अनुसार सोमवार, 20 दिसंबर को सुबह 8 बजे से शाम को 5 बजे तक मतदान होंगे। आयोग ने मतदाताओं के लिए फोटोयुक्त निर्वाचक नामावली तैयार कराया है। आयोग ने 15 निकायों में आम निर्वाचन के लिए कुल मतदान केन्द्र 1 हजार और उपनिर्वाचन के लिए कुल 35 मतदान केन्द्र बनाया है। चुनाव संबंधी आवश्यक दिशा-निर्देश सभी संबंधित जिलों के कलेक्टरों को जारी कर दिए गए हैं।

ये है मतदाताओं की संख्या

आम चुनाव और उपचुनाव (Municipal Election)के तहत नगरीय निकायों के 385 वार्डाें में 1035 मतदान केन्द्रों में वोट डाले जाएंगे। नगर पालिकाओं के आम निर्वाचन में 3 लाख 87 हजार 530 पुरूष मतदाता, 3 लाख 90 हजार 843 महिला मतदाता, 47 अन्य मतदाता, कुल 7 लाख 78 हजार 420 मतदाता अपने मताधिकार का उपयोग करेंगे। इसी प्रकार उपनिर्वाचन में 12 हजार 689 पुरूष मतदाता, 13 हजार 75 महिला मतदाता, 03 अन्य मतदाता, कुल 25 हजार 767 मतदाता निर्वाचन में हिस्सा लेंगे।

शासकीय-अशासकीय कार्यालयों में रहेगा सामान्य अवकाश

नगरपालिकाओं के आम एवं उप निर्वाचन के दौरान ऐसे सभी नगरीय निकाय जहां 20 दिसंबर को मतदान होगा उन सभी निर्वाचन क्षेत्रों में सामान्य अवकाश की घोषणा की गई है। साथ ही कल-कारखानों में कार्यरत श्रमिकों एवं कर्मचारियों के लिए मतदान दिवस पर अवकाश निर्धारित है। लेकिन जिन कारखानो में सातों दिन कार्य किये जाते हैं वहां प्रथम पाली के श्रमिकों को मतदान के लिए दो घंटे का अवकाश का निर्देश दिया गया है। वहीं जिस कारखाने में प्रक्रिया अनवरत चलती है वहाँ श्रमिकों को बारी-बारी से मतदान की सुविधा देने के निर्देश जारी किए गए हैं।

कोरोना गाइडलाइन का होगा पालन

राज्य निर्वाचन आयोग ने निर्देश (Municipal Election)के अनुसार मतदान के 3 दिन पहले संबंधित निर्वाचन क्षेत्र के कोविड-19 संक्रमित मरीजों की सूची स्वास्थ्य विभाग से लेने के लिए कहा गया है। यदि कोई कोविड-19 संक्रमित मरीज मतदान करना चाहता है तो उसे पीपीई किट में मतदान समाप्ति के एक घंटे पूर्व उपस्थित होना होगा। कोविड संक्रमित मतदाताओं को पीपीई किट की व्यवस्था खुद ही करनी होगी। सभी केंद्रों में मास्क और सैनिटाइजर रखने के निर्देश भी दिए गए हैं। साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का भी ध्यान रखने कहा गया है। जिसके लिए मतदाताओं से अभी से ही लगातार अपील की जा रही है।

शराब दुकाने रहेंगी बंद

राज्य निर्वाचन आयुक्त ने बताया कि संबंधित निर्वाचन क्षेत्र में मतदान समाप्ति के पूर्व 18 दिसंबर की शाम 5 बजे से 20 दिसंबर को मतदान समाप्ति तक और मतगणना के दिन 23 दिसंबर को पूरे दिन शराब दुकाने बंद रखी जाएंगी। इस दौरान मतदान (Municipal Election)क्षेत्र के भीतर किसी होटल, क्लब, रेस्टोरेंट, भोजनालय, दुकान सहित किसी भी सार्वजनिक स्थल अथवा निजी स्थल में भी किसी भी प्रकार का मादक पदार्थ बेचने और परोसने पर प्रतिबंध रहेगा। निर्वाचन आयोग ने निर्देश दिए हैं कि बीजापुर, रायपुर, कांकेर, दुर्ग, राजनांदगांव, बेमेतरा, कोरिया, सूरजपुर, सुकमा, रायगढ़, कोण्डागांव, बिलासपुर, महासमुंद, और धमतरी के निर्वाचन क्षेत्रों में छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 24 की उपधारा 1 के तहत 18 दिसंबर की शाम 5 बजे से शुष्क दिवस की घोषणा कर दी गई है।

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