Bilaspur High Court : CCF के तबादला आदेश पर हाई कोर्ट की रोक, अधिकार क्षेत्र से बाहर आदेश जारी करने का आरोप

छत्तीसगढ़ के बिलासपुर हाई कोर्ट ने वन विभाग से जुड़े एक अहम मामले में मुख्य वन संरक्षक (CCF) द्वारा जारी तबादला आदेश पर अंतरिम (Bilaspur High Court) रोक लगा दी है। यह आदेश बिलासपुर वन मंडल के बेलतरा में रेंज सहायक के पद पर कार्यरत वेदप्रकाश शर्मा की याचिका पर दिया गया है, जिन्होंने अपने तबादले को अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर जारी किया गया आदेश बताया था।
याचिकाकर्ता वेदप्रकाश शर्मा ने अधिवक्ता जितेंद्र पाली के माध्यम से हाई कोर्ट में याचिका दायर कर कहा कि 4 फरवरी 2026 को जारी आदेश के तहत उनका तबादला बिलासपुर वन मंडल से मुंगेली वन मंडल कर दिया गया, जबकि यह आदेश मुख्य वन संरक्षक द्वारा पारित किया गया है। याचिका में तर्क दिया गया कि मुख्य वन संरक्षक को किसी कर्मचारी का एक वन मंडल से दूसरे वन मंडल में तबादला करने का अधिकार नहीं है।
याचिकाकर्ता की ओर से यह भी दलील दी गई कि प्रधान मुख्य वन संरक्षक (PCCF) द्वारा समय-समय पर इस संबंध में दिशा-निर्देश (Bilaspur High Court) जारी किए गए हैं, जिनके अनुसार इस तरह के तबादले का अधिकार संबंधित प्राधिकरण को ही है। अधिवक्ता ने PCCF द्वारा जारी पत्र को भी न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया और कहा कि CCF ने अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर आदेश पारित किया है, इसलिए उक्त तबादला आदेश पर रोक लगाया जाना आवश्यक है।
मामले की सुनवाई जस्टिस पी.पी. साहू की एकलपीठ में हुई। राज्य शासन की ओर से पैरवी कर रहीं अधिवक्ता शैलजा शुक्ला ने जवाब प्रस्तुत करने के लिए दो सप्ताह का समय मांगा, जिसे न्यायालय ने स्वीकार कर लिया।
हाई कोर्ट ने याचिकाकर्ता को राहत देते हुए मुख्य वन संरक्षक द्वारा 4 फरवरी 2026 को जारी तबादला आदेश के प्रभाव और संचालन पर अगली सुनवाई तक अंतरिम रोक (Bilaspur High Court) लगा दी है। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि मामले की अगली सुनवाई 23 मार्च से शुरू होने वाले सप्ताह में सूचीबद्ध की जाएगी। इस आदेश के बाद फिलहाल याचिकाकर्ता को मुंगेली स्थानांतरित नहीं किया जाएगा।



