चुनाव आयोग ने मीडिया पर कसा शिकंजा, मतगणना दिवस को गणना स्थल पर मोबाइल, कैमरा, पेन नहीं ले जा सकेंगे

चुनाव आयोग ने मीडिया पर कसा शिकंजा, मतगणना दिवस को गणना स्थल पर मोबाइल, कैमरा, पेन नहीं ले जा सकेंगे

नवप्रदेश संवाददाता
बिलासपुर। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. संजय अलंग ने 23 मई को होने वाली मतगणना के दौरान समाचार कवरेज के लिए जाने वाले पत्रकारों को होने वाली परेशानी को लेकर स्पष्ट कर दिया कि मतगणना हाल में पेन, किसी प्रकार का मोबाइल फोन, सेल फोन, कैमरा अथवा किसी भी प्रकार का इलेक्ट्रानिक उपकरण ले जाने की अनुमति नहीं है। मीडिया कर्मी सिर्फ हेंड होल कैमरा ले जा सकेंगे। जिला प्रशासन द्वारा मीडियाकर्मियों के समस्त गतिविधियों की वीडियोग्राफी कराया जाएगा।
लोकसभा चुनाव को लेकर मतगणना की तैयारी के संबंध में जानकारी देने बुलाए पे्रस कांफ्रेंस में कलेक्टर के समक्ष जब पत्रकारों ने असुविधाओं का उल्लेख करते हुए कहा कि इस भीषण गर्मी में मीडिया कर्मी मतगणना स्थल के बाहर पंडाल के नीचे कैसे रह सकेंगे, तो उन्होंने स्पष्ट रुप से कहा कि जो व्यवस्था की गई है उसी के अनुरुप सबको चलना होगा और यह हम अनुरोध नहीं कर रहे हैं बल्कि यह अनिवार्य है और सभी मीडिया कर्मियों को मानना ही पड़ेगा। एक तरह से मतगणना के दौरान अब मीडिया कर्मी भी शासन की निगरानी में रहेंगे।
कलेक्टर ने लोकसभा चुनाव के लिए मतदान के पूर्व और मतदान दिवस तक मीडिया से मिले सहयोग के लिए पत्रकारों का आभार तो माना, लेकिन मतगणना दिवस के लिए पत्रकारों के प्रति उनका रुख आदेशात्मक रहा। उन्होंने बताया कि मतगणना का कार्य 23 मई को कोनी स्थित इंजीनियरिंग कालेज परिसर में सुबह 8 बजे से शुरु हो जाएगा। पहले डाक मतपत्रों की गणना होगी। सुबह 7 बजे प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र हेतु निर्धारित स्ट्रांग रुम सामान्य प्रेक्षक के समक्ष खोले जाएंगे। स्ट्रांग रुम खोलते समय संबंधित अभ्यर्थी अथवा उसका निर्वाचन अभिकर्ता उपस्थित रह सकते हैं। इसके अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति को उपस्थित रहने की अनुमति नहीं दी जाएगी। मतगणना के दौरान मद्यपान अथवा किसी प्रकार का नशा करना पूर्णत: निषिद्ध रहेगा। मतगणना कक्ष के भीतर अभ्यर्थियों द्वारा नियुक्त मतगणना एजेंटों के भोजन एवं नाश्ते के संबंध में कोई भी व्यवस्था जिला प्रशासन द्वारा नहीं की जाएगी और न ही किसी प्रकार की भोजन सामग्री मतगणना कक्ष के भीतर ले जाने की अनुमति दी जाएगी। मात्र पेयजल की व्यवस्था प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र के लिए निर्धारित मतगणना कक्ष के बाहर जिला प्रशासन द्वारा की जाएगी। अभ्यर्थी द्वारा मतगणना एजेंटों के भोजन, नाश्ते एवं अन्य व्यवस्था पर किया गया व्यय संबंधित अभ्यर्थी के खाते में शामिल किया जाएगा। सभी मतगणना कक्षों में 14-14 टेबल में मतगणना की कार्रवाई की जाएगी। डाक मतपत्रों की गणना के लिए 5 टेबल रखे जाएंगे। प्रत्येक टेबल में एक मतगणना पर्यवेक्षक, एक मतगणना सहायक एवं एक माइक्रोआब्जर्वर रहेंगे। इस प्रकार जिले में कुल 294 स्टाफ एवं 69 रिजर्व स्टाफ मतगणना के लिए उपस्थित रहेेंगे।
उन्होंने बताया कि विधानसभा मरवाही में 17 राउंड, कोटा में 19 राउंड, तखतपुर में 21 राउंड, बिल्हा में 23, बिलासपुर मे 17, बेलतरा मेंं 18 और मस्तूरी में 24 राउंड में गिनती की जाएगी। प्रत्येक अभ्यर्थी द्वारा ईव्हीएम मतगणना हेतु अधिकतम 14 मतगणना एजेंट नियुक्त किए जा सकेंगे एवं डाक मतपत्रों के लिए 5 मतगणना एजेंट नियुक्त कर सकेंगे। 23 मई को सुबह 6 बजे पोस्टल बैलेट पेपर बाक्स को कोषालय से मतगणना केंद्र ले जाया जाएगा।

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