हुक्का में पाबंदी के बाद राजधानी में सबसे बड़ी कार्रवाई, 50 लाख का जखीरा बरामद
रायपुर/नवप्रदेश। Hookah Action : गृह विभाग के समीक्षा बैठक में सीएम की नाराजगी ने रंग लाया और राजधानी सहित प्रदेशभर में हुक्का बार पर शिंकजा और ज्यादा सख्त कर दिया गया। इसी का नतीजा था कि राजधानी में ही 1 क्विंटल 50 किलोग्राम विभिन्न हुक्का फ्लेवर्स के साथ करीब करीब 50 लाख मूल्य की हुक्का संबंधित सामग्री का जखीरा बरामद किया और आरोपी को भी गिरफ्तार भी किया गया।
रायपुर पुलिस अधीक्षक प्रशांत अग्रवाल द्वारा समस्त पुलिस राजपत्रित अधिकारियों एवं थाना प्रभारियों को इस ओर सख्त कानूनी कार्यवाही के निर्देश दिया था।सायबर सेल की टीम को तीन दिन पहले ही सूचना प्राप्त हुई थी कि थाना खम्हारडीह क्षेत्रांतर्गत स्थित राजीव नगर में एक व्यक्ति अपने मकान के पास हुक्का पिलाने के साथ ही हुक्का (Hookah Action) से संबंधित सामग्रियों की बिक्री भी कर रहा है। शहर एएसपी ने आरोपी को हुक्का पिलाते व सामग्रियों के साथ रंगे हाथ पकड़ने टीफं को निर्देशित किया था। मुखबीर के बताये स्थान पर एक व्यक्ति को पॉइंटर बनाकर भेजा गया। जहां आरोपी लोगों को हुक्का पिलाने की तैयारी कर रहा था। इसी दौरान पुलिस की टीम सक्रिय हुई और रेड मारकर हुक्का बार से सम्बन्धी साज़ो सामान का जखीरा जप्त किया। आरोपी को कोटपा अधिनियम 2003 के तहत् गिरफ्तार किया गया है।
हुक्का से संबंधित सामग्री का टेस्ट पर्चेस भी कराया गया, टेस्ट पर्चेस के दौरान उक्त व्यक्ति ने हुक्का से संबंधित सामग्री की बिक्री करते हुए पाया गया। जिस पर टीम के सदस्यों ने व्यक्ति को पकड़कर पूछताछ करने पर व्यक्ति ने अपना नाम अशोक मंधानी निवासी राजीव नगर खम्हारडीह का होना बताया। कड़ाई से पूछताछ करने पर अशोक मंधानी ने अपने घर से ही हुक्का से संबंधित सामग्रियों को रखना व बिक्री करना बताया। पुलिस ने मकान के अंदर जब तफ्तीश की पाया कि 3 अलग-अलग कमरों में लाखों रूपये कीमत की हुक्का से संबंधित सामग्रियों का विशाल भण्डारण था। पूछताछ में आरोपी ने बताया कि लोगों की मांग पर हुक्का सप्लाई करते है।
आरोपी अशोक मंधानी के कब्जे से विभिन्न प्रकार के कुल 3 हजार पैकिंग हुक्का मटेरियल्स, 1,100 नग पाईप, 1 हजार नग चिलम पाईप, 1 क्विंटल 50 किलोग्राम विभिन्न हुक्का फ्लेवर्स तथा अन्य सामग्री जप्त (Hookah Action) किया। जिसकी कीमत लगभग 50 लाख बताई जा रही है।
आरोपी अशोक मंधानी के विरूद्ध थाना खम्हारडीह में धारा 4/21, 6/24 सिगरेट व तम्बाकू उत्पाद विमापन का प्रतिषेध व व्यापार तथा वाणिज्य उत्पाद का वितरण विनियमन कोटपा अधिनियम 2003 के तहत् कार्यवाही करने के साथ ही आरोपी के विरूद्ध पृथक से प्रतिबंधात्मक धाराओं के तहत् भी कार्यवाही किया गया। आरोपी से जप्त हुक्का से संबंधित सामग्रियों की मात्रा अधिक होने के कारण हुक्का सामग्रियों को आरोपी के तीनों कमरों को सील किया गया है।
आपको बताते चले कि पुलिस विभाग विगत दिनों से हुक्का बार की निरंतर चेकिंग कर रहे हैं। जिससे हुक्का बार मालकों ने चोरी छिपे हुक्का पिलाने का काम करते पाया गया। शासन के मंशानुसार आला अधिकारियों को पूर्ण रूप से अंकुश लगाने आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये थे। जिस पर समस्त पुलिस राजपत्रित अधिकारियों एवं थाना प्रभारियों द्वारा मुखबीर लगाकर, पेट्रोलिंग व सूचना संकलन कर इस संबंध में सूचना एकत्रित की जा रही है।