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Pensioner DA Hike : एमपी सरकार ने 3% डीए बढ़ाने का निकाला आदेश, छत्तीसगढ़ के रिटायर्ड कर्मचारियों की भी बढ़ेगी सैलरी, जानें पूरी डिटेल

मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के लाखों पेंशनभोगियों के लिए आज का दिन खुशियों की सौगात लेकर (Pensioner DA Hike) आया है। मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार ने राज्य के पेंशनरों और परिवार पेंशनरों की महंगाई राहत (DR) में 3 प्रतिशत की बढ़ोतरी का ऐतिहासिक फैसला लेते हुए आधिकारिक आदेश जारी कर दिया है।

सबसे बड़ी राहत की बात यह है कि एमपी सरकार ने छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा मांगी गई सहमति पर भी अपनी मुहर लगा दी है, जिससे अब दोनों पड़ोसी राज्यों के पेंशनरों के खाते में मोटी रकम आने का रास्ता साफ हो गया है। इस फैसले के बाद अब सातवें वेतनमान वाले पेंशनरों को 58% और छठवें वेतनमान वालों को 257% की दर से महंगाई राहत का भुगतान किया जाएगा।

छत्तीसगढ़ सरकार के प्रस्ताव को मिली हरी झंडी (Pensioner DA Hike)

मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बीच पेंशनरों की महंगाई राहत का मामला हमेशा से पेचीदा रहा है, क्योंकि मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000 की धारा 49 के तहत किसी भी बढ़ोतरी के लिए दोनों राज्यों की आपसी सहमति अनिवार्य होती है।

छत्तीसगढ़ के वित्त विभाग ने इसी साल 9 फरवरी को मध्य प्रदेश सरकार को पत्र लिखकर 1 जनवरी 2026 से महंगाई राहत बढ़ाने के लिए सहमति मांगी थी। मध्य प्रदेश शासन ने अब इस पर अपनी ‘सहर्ष स्वीकृति’ दे दी है। इस कदम से न केवल मध्य प्रदेश के पेंशनर लाभान्वित होंगे, बल्कि छत्तीसगढ़ के हजारों रिटायर्ड कर्मचारी भी अब अपनी बढ़ी हुई पेंशन का इंतजार खत्म कर सकेंगे।

किन पेंशनरों को मिलेगा इस बड़ी राहत का फायदा?

सरकार द्वारा जारी विस्तृत आदेश में स्पष्ट किया गया है कि यह बढ़ी हुई महंगाई राहत 1 जनवरी 2026 से प्रभावी मानी जाएगी, जिसका एरियर और भुगतान फरवरी 2026 के वेतन के साथ जोड़कर दिया जाएगा। यह राहत सिर्फ सामान्य पेंशनरों तक सीमित नहीं है,

बल्कि 80 वर्ष या उससे अधिक आयु के बुजुर्गों को मिलने वाली अतिरिक्त पेंशन पर भी लागू (Pensioner DA Hike) होगी। इसके अलावा, सेवानिवृत्त, असमर्थता और क्षतिपूर्ति पेंशन पाने वाले कर्मचारियों के साथ-साथ अनुकंपा भत्ता (Compassionate Allowance) प्राप्त करने वाले हटाए गए कर्मचारियों को भी इस 3 प्रतिशत वृद्धि का सीधा लाभ मिलेगा।

महत्वपूर्ण नियम और भुगतान की प्रक्रिया

पेंशन विभाग ने कुछ विशेष नियमों को भी रेखांकित किया है। जिन पेंशनरों ने अपनी पेंशन का एक हिस्सा सारांशीकृत (Commute) करा लिया है, उन्हें घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उनकी महंगाई राहत की गणना कटौती से पहले वाली मूल पेंशन पर ही की जाएगी। हालांकि, अनुकंपा नियुक्ति पाने वाले उन लोगों को परिवार पेंशन पर महंगाई राहत नहीं मिलेगी, जिन्हें पति या पत्नी की मृत्यु के बाद नौकरी मिली है।

राज्य सरकार ने सभी बैंकों और कोषालयों को निर्देश दिए हैं कि वे जल्द से जल्द गणना कर पेंशनरों के खातों में पैसा ट्रांसफर (Pensioner DA Hike) करें। यदि किसी भुगतान में विसंगति पाई जाती है, तो उसे अगले माह के भुगतान में समायोजित करने के निर्देश भी दिए गए हैं।

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