Big Breaking : निलंबित ADG को हाईकोर्ट से नहीं मिली राहत,दोनों याचिका ख़ारिज... |

Big Breaking : निलंबित ADG को हाईकोर्ट से नहीं मिली राहत,दोनों याचिका ख़ारिज…

Big Breaking: IPS GP Singh reaches High Court, demands CBI inquiry in sedition case

IPS GP Singh

GP Singh Case : विस्तृत आदेश का है इंतजार

बिलासपुर/नवप्रदेश। GP Singh Case : निलंबित एडीजी जीपी सिंह की दोनों याचिकाओं को हाई कोर्ट ने ख़ारिज कर दिया है। राजद्रोह और EOW की कार्यवाही पर आज कोर्ट में सुनवाई जस्टिस नरेंद्र व्यास की कोर्ट में थी।

याचिकाएं खारिज होने से जीपी सिंह को बड़ा झटका लगा है। हालांकि इस मामले में विस्तृत आदेश अभी प्राप्त नहीं हुआ है।

उल्लेखनीय है कि निलंबित ADG जीपी सिंह ( GP Singh Case) की दोनों याचिकाओं पर 15 जुलाई को हाईकोर्ट में सुनवाई हुई थी। जिसमें हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से केस डायरी तलब की थी। 20 जुलाई को हुई सुनवाई में दोनों पक्षों से जवाब तलब कर फैसला सुरक्षित रख लिया गया था। इस मामले को लेकर आज हुई सुनवाई में दोनों याचिकाओं को जस्टिस नरेंद्र व्यास ने खारिज कर दिया।

13 जुलाई को जीपी सिंह ने डीजे कोर्ट ( GP Singh Case) में दाखिल जमानत अर्जी वापस ले ली। जिसमें डीजे कोर्ट को बताया गया कि पुलिस से केस डायरी की सुनवाई की मांग पूरी नहीं हुई। माना जा रहा है कि जिन दोनों याचिकाओं को आज हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया है, उन्हें डीजे कोर्ट में जमानत याचिका वापस लेने के मुद्दे से जोड़ा जा रहा है।

हाईकोर्ट के विस्तृत आदेश पर सभी की निगाहें टिकी हैं। आदेश मिलने के बाद ही पता चलेगा कि हाईकोर्ट ने दोनों याचिकाओं को खारिज करने के पीछे क्या कारण हैं।

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