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BIG BREAKING: केन्द्र सरकार का बड़ा कदम, त्योहारी सीजन में महंगाई से राहत देने उठाया ये कदम…

BIG BREAKING, Big step of the central government, this step was taken to give relief from inflation in the festive season,

CBIC Government of India

-खाद्य तेल की कीमत कम करने के लिए सरकार द्वारा बड़ी कर कटौती

नई दिल्ली। CBIC Government of India: भारत सरकार ने 31 मार्च तक पाम सोयाबीन और सूरजमुखी तेल की कच्ची किस्मों पर मूल सीमा शुल्क को समाप्त किया, कृषि उपकर में भी कटौती की । सभी के लिए खुशखबरी ! खाद्य तेल की कीमत कम करने के लिए सरकार द्वारा बड़ी कर कटौती सभी के लिए खुशखबरी! खाद्य तेल की कीमत कम करने के लिए सरकार द्वारा बड़ी कर कटौती त्योहारी सीजन को देखते हुए महंगाई से प्रभावित आम लोगों को राहत देने के लिए केंद्र सरकार ने बड़ा कदम उठाया है ।

पाम तेल और सूरजमुखी के तेल पर कृषि उपकर और कस्टम ड्यूटी को कम करने के लिए सरकार ने एक अहम फैसला लिया है। इससे पहले, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने तेल और तिलहन के भंडार पर अंकुश लगाने के लिए प्रतिबंधात्मक नियम जारी किए थे। स्टॉक की सीमा 31 मार्च, 2022 तक लागू रहेगी। केंद्र ने राज्य सरकारों को आदेशों का सख्ती से क्रियान्वयन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है।

केंद्र के मुताबिक, सरसों के तेल को छोड़कर खाद्य तेलों की खुदरा कीमतें 3.28 फीसदी घटकर 8.58 फीसदी पर आ गईं. हालांकि केंद्र ने खाद्य तेल पर टैक्स कम कर दिया है, लेकिन बाजार में अभी तक खाद्य तेल की कीमत में वांछित कमी नहीं देखी गई है।

आम आदमी को मिलेगी राहत

सरकार ने ताड़, सोयाबीन और सूरजमुखी के तेल पर कृषि उत्पाद शुल्क को मार्च 2022 तक घटा दिया है। इसके अलावा कृषि उपकर भी कम किया गया है। इससे त्योहारी सीजन के दौरान खाद्य तेल की कीमतों में कमी आने की संभावना है और आम आदमी को राहत मिल सकती है।

किस तेल पर कितनी टैक्स कटौती

सरकार की ओर से जारी अधिसूचना के मुताबिक खाद्य तेल पर सीमा शुल्क कम कर दिया गया है। इसके अलावा कृषि उपकर भी कम किया गया है। कच्चे पाम तेल पर अब 7.5 प्रतिशत कृषि उपकर लगेगा। कच्चे सोयाबीन तेल और सूरजमुखी तेल के लिए समान दर 5 प्रतिशत होगी।

कटौती के बाद सोयाबीन और सूरजमुखी तेल पर सीमा शुल्क क्रमश: 8.25 फीसदी, 5.5 फीसदी और 5.5 फीसदी हो जाएगा. इसके अलावा सूरजमुखी, सोयाबीन, पाम ऑयल और पाम ऑयल पर बेसिक कस्टम ड्यूटी 32.5 फीसदी से बढ़ाकर 17.5 फीसदी कर दी गई है.

नया फैसला कब से प्रभावी होगा?

केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (CBIC) द्वारा जारी एक अधिसूचना के अनुसार, कटौती 14 अक्टूबर से प्रभावी होगी और 31 मार्च, 2022 तक जारी रहेगी।

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