BIG BREAKING: हवाई यात्रा और रेल का सफर करने वालों को बड़ी राहत, छग शासन ने जारी किया आदेश….अब नहीं…

order issued by the Chhattisgarh Government
-अब यात्रियों को नहीं करना होगा आरटीपीसीआर की जांच
-शासन ने जारी किया आदेश
रायपुर/नवप्रदेश। order issued by the Chhattisgarh Government: हवाई यात्रियों के लिए राहत भरी खबर है। छत्तीसगढ़ शासन ने अन्य राज्यों से छत्तीसगढ़ आने वाले यात्रियों के लिए कोविड टेस्ट की अनिवार्यता के संबंध में दिशानिर्देश में संशोधन किया है। इस संबंध में छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग के सचिव डॉ. कमलप्रीत सिंह ने पत्र जारी किया है।
उन्होंने प्रदेश के सभी संभागायुक्त, पुलिस महानिरीक्षक,सभी कलेक्टर और एसपी को संशोधित दिशानिर्देश से अवगत कराया है। नए दिशानिर्देश के मुताबिक हवाई यात्रा से अन्य राज्यों से बोर्डिंग के समय आरटीपीसीआर जांच टेस्ट की रिपोर्ट होने की अनिवार्यता समाप्त की गई है। जिन यात्रियों के पास पूर्व 96 घंटे के भीतर की आरटीपीसीआर टेस्ट की निगेटिव रिपोर्ट होगी।

या फिर कोविड वैक्सीन के दोनों डोज लगे होने का प्रमाण पत्र होगा,उन्हें राज्य के भीतर आगामी यात्रा के लिए अनुमति होगी। इसी तरह रेल मार्ग और सड़क मार्ग से भी आने वाले यात्रियों के लिए तय किया गया है। ऐसे यात्रियों को भी राज्य के भीतर रेलवे स्टेशन या बॉर्डर चेक पोस्ट से आगामी यात्रा करने की अनुमति होगी।