छत्तीसगढ़

Bhupesh Baghel Election Case : HC के दरवाज़े पर भूपेश बघेल…सुप्रीम कोर्ट ने दी मंज़ूरी…जानिए किस याचिका पर मचा है सियासी बवाल

सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व सीएम भूपेश बघेल को उनके खिलाफ दायर चुनाव याचिका पर हाई कोर्ट में जाने की अनुमति दी। यह याचिका उनके भतीजे विजय बघेल द्वारा आचार संहिता उल्लंघन को लेकर दायर की गई थी।

Bhupesh Baghel Election Case : पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के खिलाफ दाखिल याचिका अब हाई कोर्ट में सुनी जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को यह मंजूरी दी, जिससे मामला नए कानूनी मोड़ पर पहुंच गया है। याचिका उनके ही भतीजे और बीजेपी सांसद विजय बघेल ने दायर की थी, जिसमें पूर्व सीएम पर आचार संहिता उल्लंघन का आरोप लगाया गया था।

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मामला छत्तीसगढ़ की पाटन विधानसभा सीट से जुड़ा है, जहां विजय बघेल ने चुनाव लड़ा था और हार गए थे। उनका आरोप है कि मतदान खत्म होने के बाद शाम 5 बजे भूपेश बघेल(Bhupesh Baghel Election Case) ने जुलूस निकालकर जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 का उल्लंघन किया। इसके चलते उन्होंने चुनाव रद्द करने और भूपेश को छह साल तक चुनाव लड़ने से अयोग्य घोषित करने की मांग की।

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सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस सूर्यकांत और जायमाल्य बागची की बेंच ने कहा कि याचिकाकर्ता हाई कोर्ट(Bhupesh Baghel Election Case) में याचिका दाखिल कर सकते हैं। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा पारित किसी भी टिप्पणी का असर याचिका की मेरिट पर नहीं पड़ेगा। अब पूरा मामला “हाई कोर्ट कम चुनाव ट्रिब्यूनल” के पास जाएगा।

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