Berojgari Bhatta : CM भूपेश ने की बड़ी घोषणा, आवेदन करने पर अप्रैल में किसी भी दिन मिलेगा पूरा बेरोजगारी भत्ता
रायपुर, नवप्रदेश। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रदेश के बेरोजगार युवाओं के लिए बड़ी घोषणा की है। सीएम ने ऐलान किया है कि अप्रैल माह में किसी भी दिन किए गए आवेदन पर भत्ता 1 अप्रैल से ही मिलेगा। उन्होंने ट्वीट कर यह जानकारी प्रदेश के युवाओं को दी है। सीएम ने लिखा कि हमारा हाथ, युवाओं के साथ है।
बता दें कि 01 अप्रैल से बेरोजगारी भत्ते के लिये आवेदन ऑनलाइन पोर्टल शुरू हो (Berojgari Bhatta) जाएगा। आवेदन किसी भी स्थान से ऑन लाइन पोर्टल पर किया जा सकता है। इस पोर्टल का लिंकhttps://berojgaribhatta.cg.nic.in/ है। आवेदक अपने नजदीकी लोकसेवा केन्द्र, चॉइस सेंटर में भी उपस्थित होकर पंजीयन करा सकते है।
जरूरी प्रमाण पत्र भी पंजीयन के समय अपलोड कराना होगा। अपलोड किए गए आवेदन के प्रिंट निकलवाकर समस्त मूल दस्तावेज के साथ कलस्टर के सत्यापन स्थल में उपस्थित होना है। इसके लिए उनके मोबाईल नंबर के माध्यम से निर्धारित समय एवं तिथि की सूचना दी जाएगी।
सत्यापन टीम के समक्ष उपस्थित होने पर आवेदन पर की गई कार्यवाही की सूचना भी आवेदक के मोबाईल नंबर पर मैसेज के माध्यम से प्राप्त (Berojgari Bhatta) होगी। इस संबंध में किसी भी प्रकार की अपील प्रथम आदेश की तिथि से 15 दिन के अंदर कलेक्टर न्यायालय में कर सकेंगें।
गौरतलब है बेरोजगारी भत्ते की पात्रता केवल उन्हीं व्यक्तियों को है जिनका पंजीयन कम से कम 2 वर्ष पुराना है। नया पंजीयन कराने वालों को बेरोजगारी भत्ते की पात्रता नही है। पंजीयन के लिये रोजगार कार्यालय आने की आवश्यकता नही है।
3 वर्ष पुराने पंजीयन का नवीनीकरण अंतिम तारीख बीत जाने के बाद भी 2 माह के भीतर कभी भी कराया जा सकता है, इसलिये नवीनीकरण के लिये भी किसी प्रकार की जल्दीबाजी करने की भी आवश्यकता नही (Berojgari Bhatta) है।
बेरोजगारी भत्ते के लिए पात्रता
० बेरोजगारी भत्ता पाने के लिए आवेदक को छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना जरूरी है।
० योजना के लिए आवेदक की उम्र 1 अप्रैल को 18 से 35 साल के बीच होनी चाहिए।
० आवेदक को कम से कम 12वीं पास होना जरूरी है।
० रोजगार कार्यालय में पंजीयन 2 साल पुराना होना जरूरी है।
० आवेदक की खुद की आय का कोई स्रोत ना हो।
० आय प्रमाण पत्र बेरोजगारी भत्ता की आवेदन तिथि से 1 साल के भीतर ही बना हो।
इस तरह आएंगे खाते में पैसे : बेरोजगारी भत्ता योजना के अंतर्गत पात्र युवाओं को सरकार ढाई हजार रुपए प्रतिमाह सीधे उनके खाते में ट्रांसफ र करेगी। आवेदन करते समय आवेदक को अपने बैंक खाता नंबर, आईएफएससी कोड की सही जानकारी देनी होगी।
अगर बैंक खाता में किसी तरह की गलती होती है तो उसकी जिम्मेदारी आवेदक की ही होगी। योजना का फायदा पात्र आवेदक को पहले 1 साल के लिए मिलेगा। अगर इस 1 साल की अवधि में भी आवेदक को रोजगार नहीं मिलता तब ऐसी स्थिति में यह अवधि 2 साल तक के लिए की जा सकती है।
अपात्र घोषित होने पर आवेदक को 15 दिन के अंदर पोर्टल में अपने दस्तावेजों के साथ ऑनलाइन अपील करना होगा। आवेदक के अपील का निराकरण कलेक्टर या कलेक्टर द्वारा अधिकृत अधिकारी 15 दिन के अंदर करेंगे और अपील का निर्णय पोर्टल में अपलोड किया जाएगा।
अगर कोई अपात्र आवेदक पात्र घोषित कर दिया जाता है तो इसके खिलाफ कोई भी व्यक्ति कलेक्टर या अधिकृत अधिकारी को तथ्यों के साथ शिकायत कर सकता है। इस शिकायत पर 15 दिनों के अंदर सुनवाई कर निर्णय लिया जाएगा। इस निर्णय की जानकारी को भी पोर्टल में अपलोड किया जाएगा। शिकायत सही पाये जाने पर आवेदक का बेरोजगारी भत्ता बंद कर दिया जाएगा और उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।