Bank Nominee Rules India : अब बैंक खाते में चार नामिनी जोड़ सकेंगे ग्राहक, एक नवंबर से लागू होगी नई व्यवस्था
Bank Nominee Rules India
Bank Nominee Rules India : बैंक खाताधारकों के लिए एक बड़ी राहत देने वाली खबर आई है। एक नवंबर 2025 से ग्राहक अपने बैंक खाते में चार व्यक्तियों तक को नामिनी बना सकेंगे। वित्त मंत्रालय ने गुरुवार को इस संबंध में अधिसूचना जारी करते हुए कहा कि यह व्यवस्था बैंकिंग क्षेत्र में दावा निपटान की प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी, समान और सरल बनाएगी।
यह बदलाव बैंकिंग कानून (संशोधन) अधिनियम, 2025 के तहत किया गया है, जिसे 15 अप्रैल को अधिसूचित किया गया था। इसके माध्यम से आरबीआई अधिनियम, 1934, बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949, भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955 और बैंकिंग कंपनियां (उपक्रमों का अधिग्रहण एवं हस्तांतरण) अधिनियम, 1970 व 1980 समेत पाँच कानूनों में कुल 19 संशोधन (Bank Nominee Rules India) किए गए हैं।
नए प्रावधानों के तहत, बैंक ग्राहक अब अपने खाते में एक साथ या क्रमवार ढंग से चार नामिनी दर्ज करा सकते हैं। मंत्रालय के अनुसार, “प्रत्येक नामिनी का हिस्सा या प्रतिशत ग्राहक स्वयं तय कर सकेगा, ताकि कुल हिस्सेदारी 100 प्रतिशत रहे और भविष्य में किसी विवाद की संभावना न रहे।”
लॉकर और सुरक्षित वस्तुओं पर भी लागू होगा नया नियम
संशोधित व्यवस्था के अनुसार, बैंक लॉकर या बैंक में सुरक्षित रखी वस्तुओं के लिए ग्राहक केवल क्रमवार नामांकन (sequential nomination) कर सकेंगे। इसका अर्थ है कि पहले नामित व्यक्ति के निधन के बाद ही अगला नामित व्यक्ति अधिकार प्राप्त करेगा।
सहकारी बैंकों के निदेशकों का कार्यकाल अब 10 वर्ष
वित्त मंत्रालय ने यह भी स्पष्ट किया कि संशोधन अधिनियम का उद्देश्य बैंकिंग संचालन में समानता और पारदर्शिता सुनिश्चित करना है। इसके साथ ही सहकारी बैंकों के निदेशकों के कार्यकाल को 8 वर्ष से बढ़ाकर 10 वर्ष कर दिया गया है। हालांकि, यह सीमा चेयरमैन और पूर्णकालिक निदेशकों पर लागू नहीं होगी।
बैंकिंग प्रणाली में व्यापक सुधार
सरकार का कहना है कि इन संशोधनों से बैंकिंग प्रणाली में रिपोर्टिंग मानकों, ग्राहक सुरक्षा और पारदर्शिता को नई मजबूती मिलेगी।
सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को अब अघोषित या अप्राप्त शेयर, ब्याज और बांड भुगतान को सीधे निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण कोष (IEPF) में स्थानांतरित करने की अनुमति भी दी गई है, जिससे इन प्रविधानों को कंपनी अधिनियम के प्रावधानों (Bank Nominee Rules India) के अनुरूप बनाया गया है।
