Ban On Government Procurement : 29 फरवरी के बाद विभागीय खरीदी पर रोक, इन मामलों में रियायत मिली

Ban On Government Procurement : 29 फरवरी के बाद विभागीय खरीदी पर रोक, इन मामलों में रियायत मिली

Lok Sabha Elections 2024 :

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रायपुर/नवप्रदेश। Ban On Government Procurement : छत्तीसगढ़ के वित्‍त विभाग ने सरकारी खरीदी पर रोक लगा दी है। 29 फरवरी के बाद किसी भी प्रकार की खरीदी नहीं हो सकेगी। सभी विभागों को निर्देश जारी कर दिया गया है। हालांकि, कुछ मामलों में खरीदी के लिए रियायत भी दी गई है।

आमतौर पर वित्तीय वर्ष के आखरी महीनों में जल्दबाजी में कई विभाग बजट का उपयोग करने के उद्देश्य से जरूरत नहीं होने पर भी सामग्री खरीद लेते हैं, इससे शासन के पैसों का दुरूपयोग होता है। इस वजह से 2023-24 के बजट में प्रावधानित राशि से 29 फरवरी, 2024 के बाद खरीदी नहीं की जा सकेगी।

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इन प्रकरणों में रियायत

  • निर्माण विभागों (लोक निर्माण विभाग, जल संसाधन विभाग, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा एवं वन विभाग) से संबंधित चालू परियोजनाओं में भंडार की स्थिति का आकलन करने के उपरांत आगामी एक माह में उपयोग आने वाली सामग्री।
  • जेलों, शासकीय एवं राज्य कर्मचारी बीमा योजनान्तर्गत चल रहे अस्पतालों तथा विभिन्न विभागों द्वारा संचालित छात्रावासों व आश्रमों में भोजन, कपड़ा, दवाईयों का क्रय तथा अन्य प्रासंगिक व्यय। 4 पोषण आहार हेतु आगनबाडी केन्द्रों में प्रदाय किए जा रहे खाद्यान का क्रय तथा परिवहन।
  • आसवनियों से खरीदी गई देशी मदिरा का क्रय
  • पेटोल डीजल एवं वाहन मरम्मत से संबंधित खरीदी।
  • लेखन सामग्री से संबंधित क्रय ( 5हजार रुपये तक)

यह कार्य आदेश से मुक्त

कुछ कामों को इस आदेश के दायरे से बाहर रखा जाता है। इसमें केन्द्रीय क्षेत्रीय योजना, केन्द्र प्रवर्तित योजना (केन्द्रांश प्राप्त होने पर आनुपातिक राज्यांश सहित कुल राशि में से), विदेशी सहायता प्राप्त परियोजना, केन्द्रीय वित्त आयोग की अनुशंसा पर प्राप्त अनुदान, नाबार्ड पोषित योजना, सिडबी, राष्ट्रीय आवास बैंक और विशेष केन्द्रीय सहायता पोषित परियोजनाओं के क्रियान्वयन के लिए खरीदी जाने वाली सामग्री है।

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