BREAKING: बैगा किसानों को कृषि उपकरण बांटने में धांधली, दो अफसर नपे |

BREAKING: बैगा किसानों को कृषि उपकरण बांटने में धांधली, दो अफसर नपे

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  • कबीरधाम कलेक्टर अवनीश कुमार शरण ने दाे ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से किया निलंबित 

कवर्धा/नवप्रदेश। वन पट्‌टाधारी बैगा किसानों (baiga farmers) को कृषि उपकरण (farming equipment) बांटने में अनियमितता (irregularities) बरतना दो अधिकारियों को भारी पड़ गया।

कबीरधाम कलेक्टर अवनीश कुमार शरण ने 2 ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारियों (two village agriculture extension officers) को निलंबत (suspend) कर दिया। साथ ही कलेक्टर ने 6 अन्य ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारियों के निंलबन के लिए राज्य शासन को पत्र लिखा है।

मामला जिले के बैगा आदिवासी बाहूल पंडरिया विकासखंड का है। यहां के 1348 वन पट्टाधारी बैगा हितग्राहियों (baiga farmers) को लगभग 66 लाख 36 हजार रुपए मूल्य के लघु कृषि उपकरण निःशुल्क वितरण करना था। वितरण में अनियमिता बरती गई। इस संबंध की शिकायत जांच में सही पाई गई।

कलेक्टर ने इन्हें किया निलंबित

कलेक्टर शरण ने पंडरिया विकासखण्ड के 2 ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी (two village agriculture extension officers) एमआर श्याम और अभय प्रताप सिंह को तत्काल प्रभाव से निलंबित (suspend) कर दिया है। ये दोनों कामठी और मुनमुना में पदस्थ हैं। कलेक्टर ने 6 अन्य ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी के निलंबन के लिए राज्य शासन को पत्र लिखा है। तलादले के बाद ये सभी 6 अधिकारी अन्य जिले में पदस्थ हैं।

प्रत्येक किसान को मिलने थे करीब 5 हजार रु. के उपकरण

1348 वन पट्टाधारी बैगा किसानों में से प्रत्येक को धान उड़ावनी पंखा एक नग, गैती एक नग, फावड़ा दो नग, तसला एक नग, कुदाली एक नग, हसिया दो नग, स्प्रेयर एक नग, हैण्ड हो दो नग मिलाकर कुल 12 लघु कृषि उपकरण (farming equipment) वितरित करने थे। प्रत्येक किसान को करीब 4 हजार 929 रुपए के उपकरण वितरित किए जाने थे। लेकिन किसानों को सभी समाग्रियों का वितरण नहीं किया गया। यह मामला वर्ष 2013-14 की है। बैगा हितग्राहियों ने इसकी शिकायत कबीरधाम कलेक्टर से की थी।

दो विभागों के अफसरों की टीम बनाकर कराई जांच

कलेक्टर अवनीश कुमार शरण ने शिकायत को गंभीरता से लेते हुए निष्पक्ष जांच के लिए दो अलग-अलग विभाग की टीमें बनाई थी। एक टीम में अनुविभागीय अधिकारी राजस्व पंडरिया और दूसरी टीम में कृषि विभाग के सहायक भूमि संरक्षण अधिकारी द्वारा जांच की गई। दोनों टीमों ने सभी किसानों से भेंट कर प्रकरण की जांच की। जांच में लघु कृषि उपकरण के वितरण में अनियमितता सही पाई गई।

जांच में ये छह भी पाए गए दोषी

इस पूरे प्रकरण की जांच में एक वरिष्ठ कृषि विस्तार अधिकारी  केआर प्रधान, और ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी किर्ती कुमार पोर्ते, कोमल सिंह बघेल, अखिलेश कुमार देवांगन, धनश्याम सिंह ओट्टी और जेएस पैकरा दोषी पाए गए हैं।

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