Attacker Of Red Fort : राष्ट्रपति मुर्मू ने ठुकराई मोहम्मद आरिफ की दया याचिका अब होगी फांसी
नवप्रदेश डेस्क। Attacker Of Red Fort : राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पाकिस्तानी नागरिक और लश्कर-ए-तैयबा के सदस्य मोहम्मद आरिफ उर्फ अशफाक की दया याचिका खारिज कर दी है। अशफाक 2000 में दिल्ली स्थित लाल किला पर हुए हमले का मुख्य आरोपी है। इस हमले में भारतीय सेना के तीन जवान मारे गए थे।
यह दूसरा ऐसा मौका है जब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किसी मौत की सजा पाने वाले दोषी की दया याचिका खारिज की है। इससे पहले अप्रैल 2023 में राष्ट्रपति ने नागपुर में चार साल की बच्ची से दुष्कर्म और हत्या के दोषी वसंत संपत दुपारे की दया याचिका भी खारिज की थी।
22 दिसंबर 2000 को, दिल्ली लाल किला परिसर में तैनात 7 राजपूताना राइफल्स यूनिट पर आतंकियों ने हमला किया था। इस हमले में तीन भारतीय सेना के जवान मारे गए थे। 3 नवंबर 2022 को उसकी आखिरी समीक्षा याचिका भी कर दी गई थी।
सुप्रीम कोर्ट ने मौत की सजा बरकरार रखते हुए कहा कि उसके पक्ष में कोई राहत देने वाली परिस्थितियां नहीं थीं और यह हमला देश की एकता, अखंडता और संप्रभुता के लिए सीधा खतरा था।