Antagarh Tape Case FIR Dismissed : भूपेश बघेल सरकार ने शुरू करवाई थी जांच, हाईकोर्ट की डबल बेंच ने की FIR ख़ारिज
बिलासपुर/नवप्रदेश। Antagarh Tape Case FIR Dismissed : बहुचर्चित अंतागढ़ टेप काण्ड मामले पर हाईकोर्ट ने मंतूराम पवार की याचिका का निपटारा कर दिया है। सभी पक्षों की दलील सुनने के बाद जस्टिस रजनी दूबे और जस्टिस रमेश सिन्हा की डिवीजन बेंच ने याचिका निराकृत कर दी है। मामले की सुनवाई के दौरान शासन की तरफ से पैरवी कर रहे महाधिवक्ता प्रफुल्ल भारत ने कोर्ट को बताया कि, इस केस में दर्ज एफआईआर का ख़ारिज खात्मा हो चुका है।
इस केस में बीजेपी के पूर्व मंत्री राजेश मूणत, दिवंगत अजीत जोगी, उनके बेटे अमित जोगी, पूर्व सीएम डॉ. रमन सिंह के दमाद डॉ. पुनीत गुप्ता, मंतूराम पवार पर धोखाधड़ी और पैसों के प्रलोभन और भ्रष्टाचार अधिनियम की धाराओं के तहत जो मामला पंडरी थाने में दर्ज किया गया था।
इस मामले में जांच पूरी करने के बाद क्लोज़र रिपोर्ट भी दाखिल हो चुकी है। जिसके बाद सभी पक्षों की दलील सुनने के बाद जस्टिस रजनी दूबे और जस्टिस रमेश सिन्हा की डिवीजन बेंच ने याचिका निराकृत कर दी है।
बघेल सरकार ने शुरु करवाई थी जांच
वहीं वर्ष 2018 में प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने एसआइटी जांच शुरू करवा दी थी। इस मामले में कांग्रेस ने मुकदमा भी दर्ज कराया था।
शिकायत में बताया गया कि, कांग्रेस पार्टी को नुकसान पहुंचाने के लिए पूर्व सीएम अजीत जोगी, तत्कालीन मंत्री राजेश मूणत, तत्कालीन विधायक अमित जोगी और लोक सेवक डॉ. पुनीत गुप्ता ने साजिश रची थी। कांग्रेस प्रत्याशी को प्रलोभन देकर नाम वापस कराया था।