छत्तीसगढ़

Administrative Negligence : बिना सूचना अनुपस्थित! सामान्य सभा बैठक में नहीं पहुंचे अभियंता, कलेक्टर ने थमाया नोटिस

कलेक्टर डी. राहुल वेंकट ने जिला पंचायत मनेंद्रगढ़–चिरमिरी–भरतपुर द्वारा भेजे गए प्रतिवेदन के आधार पर जल संसाधन विभाग के कार्यपालन अभियंता एन.सी. सिंह को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। जिला पंचायत की सामान्य सभा की बैठक 18 नवंबर 2025 को आयोजित की गई थी, जिसकी पूर्व सूचना श्री सिंह को उपलब्ध कराई गई थी। इसके बावजूद वे बिना किसी पूर्व अनुमति या सूचना के बैठक से अनुपस्थित रहे, जिसे कलेक्टर ने गंभीर अनदेखी (Administrative Negligence) माना है।

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कलेक्टर द्वारा जारी नोटिस में कहा गया है कि अधिकारी का यह आचरण सौंपे गए विभागीय एवं पदीय दायित्वों के प्रति घोर लापरवाही को दर्शाता है तथा यह छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम, 1965 के प्रावधानों का स्पष्ट उल्लंघन है। नोटिस में उल्लेख है कि अधिकारी का इस प्रकार बिना सूचना अनुपस्थित रहना न केवल प्रशासनिक प्रक्रियाओं को प्रभावित करता है, बल्कि जनप्रतिनिधियों द्वारा निर्धारित कार्ययोजनाओं के क्रियान्वयन में बाधा उत्पन्न करता है, जो गंभीर प्रशासनिक उत्तरदायित्व (Administrative Negligence) का मामला है।

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कार्यपालन अभियंता श्री सिंह को निर्देशित किया गया है कि वे अपनी अनुपस्थिति के संबंध में स्पष्ट एवं तथ्यों पर आधारित स्पष्टीकरण सहित दो दिवस के भीतर उपस्थित होकर जवाब प्रस्तुत करें। नोटिस में यह भी कहा गया है कि यदि उनका उत्तर संतोषजनक नहीं पाया गया, तो उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए प्रस्ताव शासन को प्रेषित किया जाएगा। इसमें यह भी स्पष्ट किया गया है कि भविष्य में इस प्रकार की लापरवाही पर कड़ा विभागीय दंड लागू किया जा सकता है, जिसकी पूर्ण जिम्मेदारी उनकी स्वयं की होगी।

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