PAN से आधार को नहीं किया लिंक, होगा तगड़ा नुकसान, इन 10 तकलीफों…नहीं चलेगा PAN CARD

PAN से आधार को नहीं किया लिंक, होगा तगड़ा नुकसान, इन 10 तकलीफों…नहीं चलेगा PAN CARD

Aadhaar is not linked with PAN, there will be huge loss, these 10 problems… PAN CARD will not work

adhar and pan card link

नई दिल्ली। adhar and pan card link: आधार से पैन को लिंक करने की समय सीमा समाप्त हो गई है। इसकी समय सीमा 30 जून तक थी। अगर आप ने अपने पैन को आधार से लिंक नहीं किया होगा तो आपका पैन कार्ड बंद हो गया होगा।

लिंक नहीं करने वालों को ट्रांजैक्शन, डिपॉजिट, लोन और क्रेडिट से जुड़े कई मामलों में तकलीफों का सामना करना पड़ सकता है। देखें 10 ऐसे काम होगी आपको तकलीफ।

नहीं कर पाएंगे रिफंड क्लेम

बीडीटी के अनुसार, टैक्सपेयर्स आयकर रिटर्न दाखिल कर सकते हैं, लेकिन डीएक्टिवेट पैन का इस्तेमाल करके रिफंड के लिए क्लेम नहीं कर पाएंगे।

डीमैट अकाउंट नहीं खुलेगा

डीमैट खाता नहीं खुलवा सकेंगे। इसके साथ ही म्यूचुअल फंड यूनिट खरीदने के लिए भी 50,000 रुपये ज्यादा पेमेंट नहीं कर सकेंगे।

निवेश में एक लाख से ज्यादा नहीं होगा पेमेंट

शेयर के अलावा अन्य किसी सिक्योरिटी की खरीद-बिक्री के लिए एक बार में एक लाख रुपये से अधिक का पेमेंट नहीं किया जा सकता है।

ट्रांजैक्शन भुगतान में दिक्कत

ऐसी कंपनियां, जो स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड नहीं हैं। उनके शेयरों को खरीदने और बेचने के लिए प्रति ट्रांजैक्शन एक लाख रुपये से अधिक का भुगतान नहीं किया जा सकता है.

गाड़ी खरीद-बिक्री पर ज्यादा टैक्स

गाडिय़ों को खरीदने और बेचने पर अधिक टैक्स देना होगा।

नहीं खुलवा सकेंगे अकाउंट

पैन को आधार से लिंक नहीं करने वाले बैंक या को-ऑपरेटिव बैंक में फिक्स्ड डिपॉजिट और सेविंग खाते को छोड़कर कोई भी अकाउंट नहीं खुलवा सकेंगे। इसके अलावा बैंक या को-ऑपरेटिव बैंक में 50,000 रुपये से अधिक की रकम जमा नहीं कर सकते हैं।

क्रेडिट-डेबिट कार्ड

जिन लोगों ने पैन को आधार से लिंक नहीं किया होगा वे लोग अब क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड के लिए आवेदन नहीं किया जा सकता है।

इंश्योरेंस पॉलिसी

एक वित्तीय वर्ष में बीमा पॉलिसीयों का प्रीमियम 50,000 रुपये से ज्यादा नहीं भर सकते हैं।

प्रॉपर्टी की खरीद-बिक्री

10 लाख रुपये से अधिक की अचल प्रॉपर्टी या 10 लाख से अधिक के स्टैंप वाली प्रॉपर्टी की खरीद या बिक्री पर भी अधिक टैक्स देना होगा।

सर्विस की खरीद-बिक्री

किसी भी वस्तु या सर्विस की खरीद-बिक्री के लिए प्रति ट्रांजैक्शन दो लाख रुपये से अधिक का भुगतान करता हैं, तो अधिक टैक्स लगेगा।

अगर आपने भी अभी तक अपने पैन कार्ड को आधार से लिंक नहीं कराया है, तो उसे दोबारा एक्टिवेट करने के लिए 1,000 रुपये की फीस देनी होगी। फिर आपका पैन कार्ड 30 दिनों के भीतर एक्टिवेट हो जाएगा।

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