लॉटरी से हुआ अध्यक्ष पदों के लिए आरक्षण, सामान्य महिला वर्ग के लिए आरक्षित हुआ रायपुर
रायपुर। छत्तीसगढ़ पंचायत राज (Chhattisgarh Panchayat Raj) अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार त्रिस्तरीय पंचायत आम निर्वाचन 2019-20 प्रदेश के सभी 27 जिलों के जिला पंचायत अध्यक्ष पद (District Panchayat President) का आरक्षण(reservation) आज स्थानीय न्यू सर्किट हाउस के सभा कक्ष में सम्पन्न हुआ। उप सचिव सह संचालक पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग श्री जितेन्द्र कुमार शुक्ला और जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में लॉटरी की प्रक्रिया पूरी की गई, जिसमें अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए 13, अनुसूचित जाति वर्ग के लिए तीन, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए सात और सामान्य वर्ग के लिए चार जिलों में जिला पंचायत के अध्यक्ष पद आरक्षित किए गए। आरक्षण की कार्यवाही 2011 की जनगणना के आधार पर की गई।
लॉटरी में दंतेवाड़ा, सुकमा, बीजापुर, नारायणपुर, कांकेर, कोण्डागांव, बस्तर, सूरजपुर, सरगुजा, बलरामपुर, कोरिया, कोरबा और जशपुर जिले में जिला पंचायत के अध्यक्ष का पद अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए आरक्षित होगा। अनुसूचित जाति वर्ग के लिए बालोद, कबीरधाम और धमतरी, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए राजनांदगांव, महासमुंद, बेमेतरा, जांजगीर-चांपा, रायगढ़, बलौदाबाजार-भाटापारा और दुर्ग आरक्षित रहेगा। रायपुर,मुंगेली, बिलासपुर और गरियाबंद जिले में जिला पंचायत अध्यक्ष का पद अनारक्षित रहेगा।
दंतेवाड़ा, नारायणपुर, सरगुजा, बलरामपुर, कोरिया, कोरबा और जशपुर में जिला पंचायत अध्यक्ष का पद अनुसूचित जनजाति महिलाओं के लिए आरक्षित किया गया। इसी प्रकार अनुसूचित जाति महिला के लिए धमतरी और कबीरधाम जिले को आरक्षित किया गया। अन्य पिछड़ा वर्ग महिला के लिए राजनांदगांव, बेमेतरा, महासमुंद और दुर्ग जिले को आरक्षित किया गया। सामान्य वर्ग में महिला के लिए रायपुर, मुंगेली को लॉटरी के माध्यम से आरक्षित किया गया।