Gram Sabha in PESA Law : ग्राम सभा के अधिकार की जानकारी देने चलेगा जागरूकता अभियान

Gram Sabha in PESA Law : ग्राम सभा के अधिकार की जानकारी देने चलेगा जागरूकता अभियान

Gram Sabha in PESA Law: Awareness campaign will run to give information about the rights of Gram Sabha

Gram Sabha in PESA Law

रायपुर/नवप्रदेश। Gram Sabha in PESA Law : मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि पेसा कानून में ग्रामसभा को दिए गए अधिकारों की जानकारी देने के लिए जनजागरण अभियान चलाया जाएगा। मुख्यमंत्री आज कांकेर जिले के तहसील मुख्यालय चारामा में विश्व आदिवासी दिवस पर आयोजित सामाजिक समरसता सम्मेलन को सम्बोधित कर रहे थे।

विकास कार्यों का लोकार्पण-शिलान्यास

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस अवसर पर 40 करोड़ 05 लाख रूपये के 126 विभिन्न विकास कार्यों का भूमिपूजन व लोकार्पण किया गया। इनमें 18 करोड़ 13 लाख रूपये के 98 कार्यों का भूमिपूजन तथा 21 करोड़ 92 लाख रूपये के 28 कार्यों का लोकार्पण शामिल है।

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सामाजिक समरसता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि आजादी की (Gram Sabha in PESA Law) लड़ाई में आदिवासी समाज ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। 09 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस मनाया जाता है, इसी दिन महात्मा गांधी ने अंग्रेजों भारत छोड़ो नारा दिया था। कांकेर जिले के अमर शहीद गेंदसिंह, इन्दरू केंवट, पातर हल्बा ने भी आजादी की लड़ाई में अपना योगदान दिया है। भारतीय संविधान के निर्माण में भी ठाकुर रामप्रसाद  पोटाई की भूमिका रही है।

सामाजिक समरसता में शामिल हुए मुख्यमंत्री

आज हम स्वतंत्र हैं, आजादी की 75वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। यह आजादी हमें हमारे पुरखों के त्याग और बलिदान से मिली है। देश के निर्माण में हमारे पुरखों का योगदान है, एक-एक व्यक्ति ने देश के नवनिर्माण में अपनी भूमिका निभाई है। हमें सचेत रहकर संविधान का पालन करते हुए आगे बढ़ना होगा। उन्होंने कहा कि संविधान के तहत् हमें अधिकार दिये गये हैं। हम सब संविधान के तहत ही संचालित हो रहे हैं।

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा पेसा कानून का नियम (Gram Sabha in PESA Law) बना दिया गया है, जिसे गजट में प्रकाशित किया जा चुका है। इस कानून में ग्रामसभा को ताकत दी गई है, गांव के सभी व्यक्ति मिलकर ग्राम हित में फैसला लेंगे। इस कानून से किसी व्यक्ति को घबराने की जरूरत नहीं है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिला वर्ग सभी अधिकार दिये गये हैं, सब मिलकर लोगों के हित में फैसला लेंगे। उन्होंने कहा कि पेसा कानून नियम में ग्रामसभा को दिये गये अधिकार की जानकारी देने एवं जनजागरूकता के लिए जनजागरण अभियान चलाया जायेगा।

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