लालू जी BJP का साथ देते तो राजा हरिश्चंद्र होते, विरोधी है तो उन्हें जेल : तेजस्वी यादव
-सीबीआई कोर्ट ने लालू प्रसाद को सुनाई 5 साल की सजा और 60 लाख का जुर्माना
पटना। lalu prasad yadav: बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय जनता दल सुप्रीमो लालू प्रसाद को सीबीआई की विशेष अदालत ने चारा घोटाले के सबसे बड़े और पांचवें डोरंडा कोषागार मामले में दोषी करार देते हुए पांच साल की जेल की सजा सुनाई और साथ में 60 लाख रुपए जुर्माना भी लगाया। कोर्ट के फैसले के बाद लालू प्रसाद यादव के बेटे तेजस्वी यादव ने बीजेपी पर निशाना साधा है।
सीबीआई ने लालू प्रयाद (lalu prasad yadav) को 5 साल की सजा साथ ही 60 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया। 15 फरवरी को सीबीआई जज एस.के. शशि की विशेष अदालत ने 21 फरवरी को लालू समेत 38 लोगों की दोष करार दिया उसके बाद सुनवाई की तारीख तय की थी। इस हिसाब से लालू यादव को 5 साल कैद की सजा सुनाई गई है। उसके बाद मीडिया से बात करते हुए तेजस्वी यादव ने फैसले पर अपनी प्रतिक्रिया दी।
तेजस्वी यादव ने कहा कि ‘अगर लालू जी ने बीजेपी से हाथ मिलाया होता तो उन्हें राजा हरिश्चंद्र कहा जाता। हालांकि उनका भाजपा और आरएसएस के साथ टकराव है, यही वजह है कि उन्हें उम्रकैद की सजा सुनाई गई। इस बीच, लालू प्रसाद यादव का स्वास्थ्य संबंधी बीमारियों के कारण रांची के रिम्स में इलाज चल रहा है। कुछ दिन पहले उन्हें भी कोरोना हो गया था। अब उनका स्वास्थ्य ठीक है।
तेजस्वी यादव ने सीबीआई और ईडी पर भी निशाना साधते हुए कहा कि देश में एक ही चारा घोटाला है, बाकी घोटालों का क्या? तेजस्वी ने कहा विजय माल्या, मेहुल चौकसी, नीरव मोदी जैसे बैंक घोटालों पर भी सीबीआई और ईडी कार्रवाई नहीं करती है। वर्तमान में एबीडी घोटाला सामने आया है उसके बारे में संज्ञान क्यों नहीं लिया जाता है।
4 अलग-अलग घोटालों में सजा
सीबीआई की विशेष अदालत ने लालू प्रसाद यादव को आईपीसी की धारा 409, 420, 467, 468, 471, साजिश से संबंधित धारा 120बी और भ्रष्टाचार निरोधक कानून की धारा 12 (2) के तहत दोषी ठहराया है। सीबीआई ने मामले में कुल 170 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी, जबकि 26 सितंबर 2005 को 148 आरोपियों के खिलाफ आरोप तय किए गए थे। चार अलग-अलग चारा घोटालों में 14 साल की सजा पाए लालू प्रसाद यादव समेत 99 लोगों के खिलाफ सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।