CG Government : ओवर डायमेंशनल वाहनों के लिए दी ये सुविधा…?
रायपुर/नवप्रदेश। CG Government : छत्तीसगढ़ परिवहन विभाग ने वाहन पोर्टल पर वाहन मालिकों के लिए एक नई सुविधा की शुरुआत की है। इसके तहत अब वाहन मालिक, ओवर डाइमेन्शन गाडिय़ों के लिए निर्धारित शुल्क का भुगतान के लिए ऑनलाइन अनुमति प्राप्त कर सकेंगे।
अधिकारियों ने बताया, वाहन स्वामी को अगर ऐसा लगता है को गाड़ी निर्धारित माप दंड से अधिक ऊंचाई या चौड़ाई का है तो वाहन मालिक घर बैठे ही ऑनलाइन शुल्क अदा कर इस के लिए अनुमति प्राप्त कर सकेंगे। ओवर डाइमेन्शन गाडिय़ों के राज्य में प्रवेश के लिए 20 हजार का शुल्क निर्धारित किया गया है।
वाहन पोर्टल में जा कर वाहन स्वामी के द्वारा निर्धारित शुल्क का भुगतान करते ही उन्हें ऑनलाइन (CG Government) अनुमति स्वत: ही दे दी जाएगी। ऑनलाइन प्राप्त अनुमति पत्र को दिखाने के पश्चात गाड़ी को राज्य के बॉर्डर चेक पोस्ट और फ्लाइंग स्क्वायड के द्वारा तुरंत ही सुविधा जनक तरीके से प्राथमिकता में परिवहन करने दिया जाएगा।
ऐसे करना होगा आवेदन
इसके लिए www.parivahan.gov.in पर जाना होगा। इसके ऑनलाइन सर्विस में जा कर चेक पोस्ट टैक्स/फीस का चुनाव कर आगे बढ़ें। चुनाव के बाद आवेदक से विजिटिंग राज्य का नाम तथा सर्विस पूछा जायेगा। आगे बढऩे पर छतीसगढ़ के लिए एडवांस पेमेंट ऑफ ओडीसी फीस का पेज दिखेगा। जिस पर गाड़ी नंबर डाल कर, गाड़ी का बॉडी टाइप व ओवर डाइमेन्शन टाइप सिलेक्ट कर आवेदक दिये गए फीस का भुगतान कर सकते हैं।
औद्योगिक और खनन क्षेत्र में लगा रहता है आनाजाना आम
छत्तीसगढ़ (CG Government) के औद्योगिक और खनन क्षेत्रों में भारी मशीनरी का आना-जाना लगा रहता है। भारी मशीनरी आदि को लोड करने के बाद ट्रकों की स्थिति उनके लिए जारी डाइमेन्शन अनुमति की सीमाओं के पार चली जाती है। ऐसे में इनको चेकपोस्ट और उडऩ दस्तों की ओर से दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। पिछले दिनों मुख्यमंत्री भूपेश बघेल परिवहन विभाग की सेवाओं को सुविधाजनक बनाने का निर्देश दिया था। उसके बाद से ही परिवहन मंत्री मोहम्मद अकबर और विभाग के अधिकारी ऑनलाइन सुविधाएं बढ़ा रही है।