निलंबित IPS रजनेश सिंह को मिली राहत, CAT ने दिया बहाली का आदेश
रायपुर/नवप्रदेश। फोन टेपिंग सहित नान घोटाले में गड़बड़ी का आरोप झेल रहे आईपीएस रजनेश सिंह (IPS Rajnesh Singh) को बड़ी राहत मिली है। जबलपुर कैट ने उनका निलंबन खत्म करने के आदेश देते हुए दो माह के भीतर सभी लाभ देने के आदेश दिए हैं।
ईओडब्ल्यू के तत्कालीन एसपी रजनेश सिंह (IPS Rajnesh Singh) बीते ढाई साल से निलंबित हैं। अब कैट (CENTRAL ADMINISTRATIVE TRIBUNAL) ने रजनेश का निलंबन एक वर्ष से अधिक होना औचित्य हीन कहते हुए निलंबन को निरस्त करने आदेश दिया है। साथ ही दो माह के भीतर सभी लाभ देने भी कहा गया है।
निलंबित रजनेश सिंह ने कैट में याचिका दायर की थी, जिस पर 16 नवम्बर को आदेश पारित हुए हैं। हालांकि अभी तक छत्तीसगढ़ सरकार को कैट के आदेश कॉपी प्राप्त नहीं हुआ है। कैट का आदेश कॉपी मिलने के बाद विधि सलाह लेकर शासन हाईकोर्ट जा सकती है। ऐसे में कैट के आदेश के बाद भी रजनेश की बहाली आसान नहीं है।
गौरतलब है कि फरवरी 2015 को एंटी करप्शन ब्यूरो और ईओडब्ल्यू ने प्रदेश में नान अफसरों सहित कर्मचारियों के 28 ठिकानों पर दबिश दी थी। जिसमे करोड़ों के भ्रष्टाचार से लिप्त दस्तावेज़ बरामद हुए थे। इस मामले में अफसरों के फोन टेपिंग और नान घोटाले में गड़बड़ी का आरोप प्रदेश के दो आईपीएस अधिकारियों मुकेश गुप्ता सहित नारायणपुर एसपी रजनेश सिंह (IPS Rajnesh Singh) पर लगा था। जिसके बाद तत्कालीन सरकार ने दोनों ही अधिकारी को निलंबित कर दिया था। राज्य सरकार की अनुशंसा के बाद निलंबन की अवधि लगातार बढ़ाई जाती रही है।