सावधान! सड़क पर ये ‘आवाज’ नहीं सुनीं तो भरना होगा भारी राशि का जुर्माना…
Invoice Costly : जल्द ही नई दरों से काटे जाएंगे चालान, देखिए चालान की पूरी लिस्ट
रायपुर/नवप्रदेश। Invoice Costly : सड़क पर दोपहिया चालकों की मनमानी को लेकर अब कानून बेहद सख्त हो गए हैं। नए मोटर व्हीकल एक्ट के तहत चालन की राशि बढ़ा दी गई है। वहीं सड़क पर अनुशासन बढ़ाने के लिए कई नए प्रावधान लागू किए गए हैं। आप भले ही वैध लाइसेंस, आरसी और इंश्योरेंस को साथ में रखे हों, लेकिन फिर भी एक नागरिक के रूप में यदि आपने अपनी जिम्मेदारी ठीक से न निभाई तो ट्रैफिक पुलिस आप पर 5000 रुपये का भारी जुर्माना ठोक सकती है।
ट्रैफिक चालान में बढ़े जुर्मानों की कीमतों पर अगर नजर डाली जाए तो इमरजेंसी व्हीकल्स को रास्ता नहीं देने पर भी तगड़ा जुर्माना ठोकने का प्रावधान किया गया है। एंबुलेंस, फायर बिग्रेड की गाडिय़ों को रास्ता नहीं देने की सूरत में अब पांच हजार रुपये जुर्माना वसूला जाएगा। वहीं बगैर इंश्योरेंस के गाडी दौड़ाने पर 2,000 रुपये, बगैर रजिस्ट्रेशन के गाडी चलाने पर 3000/- रुपये का जुर्माना देना पड़ेगा।
आपातकालीन वाहनों की आवाज सुनकर जगह नहीं देने पर लगेगा जुर्माना
दरअसल नए मोटर व्हीकल एक्ट में एक नई धारा जोड़ी गई है। इसके तहत यदि आप बाइक या अन्य दोपहिया गाड़ी पर हैं और सड़क पर एंबुलेंस जैसे इमर्जेंसी व्हीकल को आप रास्ता नहीं देते हैं और उनके रास्ते में अवरोध पैदा करते हैं तो अब ऐसा करना आपको महंगा पड़ सकता है। नए मोटर व्हीकल एक्ट में एंबुलेंस को जगह न देने पर दोपहिया चालक को 5000 रुपये का जुर्माना भरना पड़ सकता है। बता दें कि पुरान मोटर व्हीकल एक्ट में इस प्रकार का कोई भी प्रावधान नहीं था। ऐसे में जरूरी है कि आप सड़क पर चलते समय एंबुलेंस या किसी इमर्जेंसी व्हीकल की आवाज जैसे ही सुनें, आप तुरंत उसे रास्ता देने के लिए किनारे हट जाएं।
सड़क हादसों को कम करने का है उद्देश्य
इधर रायपुर ट्रेफिक पुलिस के डीएसपी सतीश ठाकुर ने इस संबंध में जानकारी देते हुए कहा कि, सरकार ने यातायात नियमों में सख्ती और सड़क हादसों में कमी लाने के उद्देश्य से यातायात नियमों के उल्लंघन करने वालों पर जुर्माने की रकम बढाई है। इसके लिए रायपुर यातायात विभाग के ई-चालान डिवाइस में बढ़े दरों को अपडेट करने के लिए एनआईसी में भेज दिया गया है। अपडेट होने के बाद जल्द ही राजधानी रायपुर में भी शासन द्वारा जारी नई अधिसूचना के मुताबिक चालान काटा जाएगा।
क्यों पड़ी प्रवधान की जरूरत
किसी भी दुर्घटना के वक्त पीडि़त के लिए सबसे अहम उसका वक्त होता है। लेकिन कई बार देखने को मिला है कि आपातकालीन स्थिति में एंबुलेंस को सड़क पर रास्ता ही नहीं मिलता है। कई बार एंबुलेंस को अनचाहे जाम का सामना करना पड़ता है। वहीं कई दफे बाइक चालक एंबुलेंस को पास नहीं देते। कुछ लोग जानबूझ कर एंबुलेंस के आगे चलते हैं जिससे उन्हें रास्ता खाली मिल सके। यह नैतिक रूप से ठीक नहीं है। नए मोटर व्हीकल एक्ट में अब इसी पर जुर्माना (Invoice Costly) लगाया गया है।
ओवरलोडिंग पर 10 हजार का जुर्माना
नए मोटर व्हीकल एक्ट के तहत ओवरलोडिंग पर चालक (Invoice Costly) को चालान के रूप में मोटी रकम चुकानी होगी। इसके पीछे कारण यह है कि कभी तीन तो कभी चार सवारी बाइक पर बैठकर तेजी से निकल जाती है। इस तरह की ओवरलोडिंग से चालक और यात्री दोनों को ही खतरा होता है। अब ऐसे करते पाए जाने पर पांच सौ-हजार नहीं, बल्कि पूरे 10 हजार रुपये का जुर्माना लगेगा। उस पर अगर चालक की गाड़ी ओवर स्पीड में रहा तो, अलग से 5 हजार जुर्माना भरना होगा।
ट्रैफिक चालान में अब इतने रुपए
- बगैर लाइसेंस : 1000
- चालक नाबालिग होने पर : 1000
- व्हीकल मॉडिफिकेशन : 5000
- रश ड्राईविंग : 2000
- पीयूसू सर्टिफिकेट नहीं होने पर : 2000
- ओवर स्पीड : 5000
- बगैर रजिस्ट्रेशन : 3000
- बगैर परमिट : 5000
- ओवरलोडिंग : 10,000
- सीट बेल्ट : 500
- हेलमेट : 500
- इमरजेंसी व्हीकल को रास्ता नहीं देने पर : 5000
- हार्न बजाना : 1000
- बगैर इंश्योरेंस : 2000
- रेड लाइट जंप : 300
- ड्राइविंग के समय मोबाइल का इस्तेमाल : 300
- नो पार्किंग : 300