छत्तीसगढ़

Unlock Raipur:कलेक्टर ने दी छूट में बड़ी राहत,खुलेंगे लायब्रेरी,थियेटर और पार्क


रायपुरियन्स को वैक्सीनेशन करना होगा जरूरी

रायपुर/नवप्रदेश। कोरोना संक्रमण से मिलते राहत को देखकर रायपुर कलेक्टर ने शहर वासियों को और अधिक छूट (Unlock Raipur) देने की घोषणा कर दी है। आदेश के मुताबिक अब शहर में सिनेमा हॉल, पार्क, स्विमिंग पूल, लाइब्रेरी खोल दिए जाएंगे। इन छूट के बावजूद भी राजधानी रायपुर में धारा 144 अब भी लागू रहेगा।

रायपुर कलेक्टर सौरव कुमार ने आदेश में साफ तौर पर लिखा है कि कोरोनावायरस के नए वेरिएंट का खतरा बना हुआ है, इसके बावजूद भी लोगों को सुविधा दिया जाना आवश्यक था। जारी आदेश के अनुसार (Unlock Raipur) स्थाई एवं अस्थाई दुकानें, शोपिंग मॉल, व्यवसायिक प्रतिष्ठान, सुपर मार्केट, सुपर बाजार, फल एवं सब्जी मंडी, शोरूम, मदिरा दुकान, ठेला चौपाटी, सैलून, ब्यूटी पार्लर, स्पा, पार्क, जिम और ग्रंथालय रविवार सहित सभी दिनों में रात 8 बजे तक खोले जा सकेंगे। लाइब्रेरी का संचालन उनकी बैठक क्षमता के 50% की सीमा के साथ-साथ कोविड-19 टीके के दोनों डोज़ ले चुके सदस्यों को प्राथमिकता देते हुए पहले आओ पहले पाओ के नियम के अनुसार किया जा सकेगा।

आदेश में वाटर पार्क, थीम पार्क, सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल और सामूहिक स्थल जिसमें जंगल सफारी, तेलीबांधा तालाब, बूढ़ा तालाब और पुरखौती मुक्तांगन आदि आम जनता के लिए रात 8 बजे तक खोले जा सकेंगे। इन सभी स्थानों में 50% व्यक्तियों को ही प्रवेश दिया जाएगा।

इसके साथ ही होटल रेस्टोरेंट बार एवं क्लब रात 10 बजे तक खुल सकेंगे। रेस्टोरेंट्स में आउटसाइड डाइनिंग की अनुमति भी होगी, लेकिन बैठक क्षमता 50% से अधिक नहीं होनी चाहिए।

वैवाहिक कार्यक्रम में शत-प्रतिशत कोविड-19 का पालन करना जरूरी होगा, जिसमें 50 से अधिक व्यक्तियों को शामिल होने की अनुमति नहीं दी गई है। वहीं अंत्येष्टि दशगात्र में अधिकतम संख्या 20 होगी।

इसके साथ ही कुछ गतिविधियों (Unlock Raipur) में पूर्ववत प्रतिबंध लागू रहेंगे, जिसमें स्कूल और कॉलेज पहले की तरह बंद रखे जाएंगे। शैक्षणिक गतिविधियां ऑनलाइन चलेंगी। वहीं सभी प्रकार की सभा, रैली, जुलूस, धरना-प्रदर्शन पर पूर्णतया प्रतिबंध रहेगा। इसके साथ ही रोजाना रात 8 बजे से सुबह 6 बजे तक रात्रि कालीन लॉकडाउन पूर्ववत लागू रहेगा।

कलेक्टर ने अपने आदेश में यह भी कहा है कि सभी सरकारी और प्राइवेट ऑफिसेस के बाहर टीकाकरण को लेकर पोस्टर लगाना होगा। सभी दुकानदारों और ऑफिस के लोगों को टीका लगवाना होगा। इसके बाद दुकान या दफ्तर के बाहर पोस्टर लगाया जाएगा, इस पोस्टर पर लिखा होना चाहिए कि इस कार्यालय या दुकान में सभी अधिकारी कर्मचारियों को टीका लगाया जा चुका है।

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