क्राइस्टचर्च मस्जिदों के हमलावर पर आतंकवाद का आरोप निर्धारित

क्राइस्टचर्च मस्जिदों के हमलावर पर आतंकवाद का आरोप निर्धारित

वेलिंगटन  । न्यूजीलैंड पुलिस ने 15 मार्च को क्राइस्टचर्च में दो मस्जिदों में गोलीबारी करने के आरोपी पर आतंकवाद का आरोप निर्धारित किया गया है।
दक्षिण द्वीप शहर में अल-नूर और लिनवुड मस्जिदों में हुई गोलीबारी में 51 लोग मारे गए थे। एफे न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक, पुलिस आयुक्त माइक बुश ने एक बयान में कहा, आतंकवादी दमन अधिनियम 2002 की धारा 6 ए के तहत ब्रेंटन टैरंट के खिलाफ आतंकवादी गतिविधि करने का आरोप दायर किया गया है।
बुश ने कहा कि इसके अतिरिक्त मामलों में हत्या और हत्या के प्रयास का भी आरोप दर्ज किया गया है। 28 वर्षीय ब्रेंटन टैरंट अब 51 हत्याओं और 40 हत्याओं के प्रयास के आरोपों के साथ-साथ आतंकवाद के आरोपों का भी सामना करेगा। बुश ने कहा कि पुलिस पीडि़त परिवारों और बचे लोगों से मिली और उन्हें नए आरोपों की जानकारी दी। साथ ही चल रही जांच और अदालत की प्रक्रिया के बारे में भी उन्हें जानकारी दी।
ऑकलैंड की हाई-सिक्योरिटी जेल पारेमोरो में टैरंट को रखा गया है। वह 5 अप्रैल को क्राइस्टचर्च उच्च न्यायालय में वीडियो लिंक के माध्यम से पेश हुआ था। जिसके बाद न्यायाधीश ने दलीलों को दर्ज करने के लिए उसके मानसिक स्वास्थ्य का आकलन करने का आदेश दिया। 14 जून को टैरंट की पेशी हो सकती है। न्यूजीलैंड की संसद ने 10 अप्रैल को एक बंदूक सुधार विधेयक पारित किया, जिसे शूटिंग की घटना के कुछ दिनों बाद लागू किया गया। टारंट ने सभी कानूनी औपचारिकताओं को पास करने के बाद नवंबर 2017 में हथियार के लिए लाइसेंस प्राप्त किया था। आरोपी ने सोशल मीडिया पर 17 मिनट तक नरसंहार कांड का वीडियो लाइव स्ट्रीम किया था, जहां से वह पूरी दुनिया के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म तक पहुंचा। इसके बाद न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री जैसिंडा एडर्न ने इस चरमपंथी सामग्री के प्रसार से निपटने के प्रयासों में सुधार के लिए सरकार और तकनीकी कंपनियों को साथ में लाने की कोशिश की।

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