छत्तीसगढ़ कोराना : 23 जिलों नहीं है एक भी मरीज, राज्य सरकार 20 को ले सकती है …
-केन्द्र ने छत्तीसगढ़ में कोरोना की संशोधित गाइडलाईन का पालन करने दिए निर्देश
-कोरोना वायरस संक्रमण की रोकथाम के लिए केबिनेट सचिव की वीडियो कान्फ्रेंसिंग
रायपुर/नवप्रदेश। केन्द्र सरकार (Central government) ने आज लॉकडाउन 2 (lockdown 2) के लिए जारी की संशोधित गाइडलाईन (new Revised guideline) का पालन (follow)कराने के लिए भारत सरकार के केबिनेट सेक्रेटरी राजीव गौबा (Cabinet Secretary Rajiv Gauba) ने छत्तीसगढ़ के मुख्य सचिव आर.पी. मंडल, (CS Chhattisgarh RP mandal) अपर मुख्य सचिव गृह सुब्रत साहू, प्रमुख सचिव वाणिज्य एवं उद्योग मनोज पिंगुआ, सचिव स्वास्थ्य निहारिका बारिक सिंह, सचिव सामान्य प्रशासन विभाग कमलप्रीत सिंह तथा अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक हिमांशु गुप्ता ने वीडियो कान्फेंरसिंग (Video conferencing) में शामिल हुए।
4933 व्यक्तियों के टेस्ट जिसमें 31 पॉजिटिव तथा 4902 नेगेटिव पाये
द्वारा सभी राज्यों के मुख्य सचिव, गृह सचिव, स्वास्थ्य सचिव, उद्योग सचिव तथा पुलिस महानिदेशक के साथ वीडियो कान्फ्रेसिंग के माध्यम से कोविड-19 वायरस की रोकथाम तथा नियंत्रण तथा लॉकडाउन का क्रियान्वयन करने के संबंध में विस्तार से समीक्षा की गई। मुख्य सचिव आर.पी. मण्डल ने बताया कि छत्तीसगढ़ प्रदेश में 4933 व्यक्तियों के टेस्ट किए गये जिसमें 31 पॉजिटिव तथा 4902 नेगेटिव पाये गये। यह भारत वर्ष में सबसे न्यूनतम रहा है।
23 जिलों में कोविड-19 के एक भी मरीज नहीं
28 जिलों में से 23 जिलों में कोविड-19 के एक भी मरीज नहीं है। मुख्य सचिव ने कहा कि कोविड-19 के संक्रमण की रोकथाम एवं ईलाज हेतु 500 बेड के हिसाब से 1700 बेड डेडीकेटेड सुविधायुक्त हास्पिटल/यूनिट तैयार है। उसके अलावा पर्याप्त मात्रा में रैपिड टेस्टिंग किट्स, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्यूपमेंट (पी.पी.ई.) किट्स और अन्य सामग्री उपलब्ध है।
20 तारीख तक परीक्षण कर लिया जाए
केबिनेट सेक्रेटरी द्वारा निर्देश दिए गए कि आगामी 20 तारीख तक परीक्षण कर लिया जाए कि कौन-कौन से कार्य को सोशल डिस्टेंसिंग तथा फिजिकल डिस्टेंसिंग करके किए जा सकते है। ग्रामीण क्षेत्रों में मनरेगा के अंतर्गत किए जाने वाले कार्य, वाटर कन्जर्वेशन, सड़क, तालाब आदि को सोशल डिस्टेंसिंग तथा फिजिकल डिस्टेंसिंग करके किए जा सकते है, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार उपलब्ध कराया जा सके।
राज्य सरकार 20 तारीख तक ले सकती है बड़ा निर्णय
इसके अतिरिक्त औद्योगिक क्षेत्रों में कैम्पस के भीतर श्रमिकों के रहने, खाने आदि की व्यवस्था होने पर उद्योगों को चालू किया जा सकता है। इन्टर स्टेट आवागमन पर पाबंदी रहेगी। हाटस्पॉट क्षेत्रों में लॉकडाउन का कड़ाई से पालन किये जाने की आवश्यकता बताई गई। इसके अतिरिक्त कृषि कार्य, ग्रामीण विकास के कार्य एवं ग्रामीण क्षेत्रों में अन्य रोजगार मूलक कार्य हेतु राज्य सरकार 20 तारीख तक निर्णय ले सकती है।