Lady Food Inspector Suspended : धान उपार्जन में गंभीर लापरवाही, महिला खाद्य निरीक्षक रीना साहू निलंबित
Lady Food Inspector Suspended
धमतरी जिले में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी वर्ष 2025–26 के क्रियान्वयन में लापरवाही (Lady Food Inspector Suspended) बरतने के आरोप में मगरलोड की खाद्य निरीक्षक रीना साहू को निलंबित कर दिया गया है। यह कार्रवाई संचालनालय खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर द्वारा की गई है।
जारी निलंबन आदेश के अनुसार 24 दिसंबर 2025 को दिए गए निर्देशों का खाद्य निरीक्षक रीना साहू द्वारा पालन (Lady Food Inspector Suspended) नहीं किया गया। इसके अलावा समर्थन मूल्य पर धान खरीदी कार्य में अपेक्षित रुचि नहीं लेने का भी आरोप है। विभागीय जांच में यह कृत्य छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के प्रावधानों के प्रतिकूल पाया गया, जिसे कदाचरण की श्रेणी में माना गया है।
इन आरोपों के आधार पर रीना साहू को छत्तीसगढ़ (Lady Food Inspector Suspended) सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के नियम 09 के तहत निलंबित किया गया है। निलंबन अवधि के दौरान उनका मुख्यालय कार्यालय जिला खाद्य अधिकारी, धमतरी निर्धारित किया गया है।
