छत्तीसगढ़

Workplace Women Safety Rules : अब हर संस्थान में बनानी होगी आंतरिक समिति, वरना 50 हजार का भारी जुर्माना

Workplace Women Safety Rules : कामकाजी महिलाओं को सुरक्षित माहौल प्रदान करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने सख्त आदेश जारी किया है। अब जिले की सभी दुकानें, शो-रूम, अस्पताल, स्कूल, बैंक, एनजीओ और ट्रस्टों में आंतरिक शिकायत समिति (Workplace Women Safety Rules) का गठन अनिवार्य कर दिया गया है। यदि 10 या उससे अधिक कर्मचारियों वाले किसी संस्थान ने यह समिति गठित नहीं की तो उस पर 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा।

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श्रम पदाधिकारी भूपेन्द्र नायक ने बताया कि शासन के निर्देश और कलेक्टर हरिस एस. के मार्गदर्शन में जिले के संस्थानों में कार्यरत महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए श्रम विभाग एवं महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा सभी निजी संस्थानों का सर्वे कराया जा रहा है। इस आदेश को महिलाओं की सुरक्षा (Women Safety at Workplace in India) की दिशा में बड़ा कदम बताया जा रहा है।

श्रम पदाधिकारी ने कहा कि प्रत्येक संस्थान को शीघ्र आंतरिक समिति गठित करनी होगी। जिन संस्थानों में यह समिति नहीं मिलेगी, उन पर कड़ी कार्यवाही की जाएगी। समिति के गठन से महिलाओं को यह सुविधा मिलेगी कि कार्यस्थल पर यदि किसी प्रकार की शिकायत होती है तो वह सीधे समिति तक पहुंचा सकेंगी और उस पर तत्काल कार्यवाही हो सकेगी।

विशेषज्ञों का मानना है कि इस कदम से न केवल कार्यस्थल का माहौल सुरक्षित होगा बल्कि महिलाओं में विश्वास भी बढ़ेगा। कार्यस्थल पर सुरक्षा का माहौल (Safe Workplace Environment for Women) सुनिश्चित करना प्रत्येक संस्थान की जिम्मेदारी है और इस आदेश से अब इसे कानूनी बाध्यता भी मिल गई है।

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इस बीच श्रम विभाग की टीम ने कई दुकानों और संस्थानों का निरीक्षण भी किया है। अधिकारियों का कहना है कि यह आदेश सभी के लिए समान रूप से लागू होगा, चाहे वह निजी स्कूल हों, अस्पताल हों या फिर कॉर्पोरेट ऑफिस। ऐसे में संस्थानों को तुरंत समिति का गठन कर अपनी रिपोर्ट विभाग को सौंपनी होगी। यह स्पष्ट है कि कार्यस्थल पर महिलाओं की सुरक्षा (Internal Committee for Women Safety) अब प्राथमिकता में है और किसी भी प्रकार की लापरवाही पर सीधे आर्थिक दंड झेलना पड़ेगा।

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