BIG BREAKING: आईटी रिटर्न अब 30 जून तक, ये बड़े ऐलान भी किए वित्तमंत्री ने
नई दिल्ली/नवप्रदेश। कोरोना (corona effect on India) से उत्पन्न हालातों के मद्देनजर वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण (finance minister sitaraman) ने मंगलवार को कई बड़े ऐलान किए। वित्त वर्ष 2018-19 के लिए आइटी रिटर्न (it return date extended) भरने की अंतिम तारीख अब 31 मार्च की जगह 30 जून तक बढ़ा दी गई है।
कोरोना (corona effect on india) से उत्पन्न स्थिति को देखते टीडीएस के डिलेड डपाजिट के लिए विस्तार नहीं दिया गया है लेकिन इस पर लगने वाले ब्याज को 18 परसेंट से घटाकर 9 परसेंट कर दिया गहै। आधार से पैन लिंकिंग की सीमा भी 31 मार्च से बढ़ाकर 30 जून कर दी गई है। आईटी रिटर्न (it return date extended) की डेट बढ़ाए जाने के साथ ही विवाद से विश्वास स्कीम की अंतिम तिथि अब 30 जून 2020 कर दी गई। इसके लिए एडिशनल 10 पर्सेंट नहीं देना होगा। बहरहाल सीतारमण (finance minister sitaraman) की घोषणा से शेयर बाजार 1100 अंक चढ़ गया।
30 जून तक फाइल कर सकेंगे जीएसटी रिटर्न
इंकम टैक्स एक्ट के अंतर्गत नोटिफिकेशन अप्रूवल ऑर्डर, अपील दायर करने, रिटर्न दायर करने, कोई रिपोर्ट या अन्य जरूरी कागजात के लिए समय सीमा को बढ़ाकर 30 जून 2020 कर दिया गया है। टैक्स पेयर द्वारा कोई दस्तावेज जीएसटी रिटर्न या कंपोजिट रिटर्न के लिए अंतिम तिथि भी बढ़ाकर 30 जून किया गया है। इसके लिए जिसका कारोबार 5 करोड़ सालाना से नीचे है उन पर कोई चार्ज या पेनाल्टी नहीं लगेगी। 5 करोड़ के ऊपर वालों को दोनों चीजों के लिए ब्याज की दर घटाकर 9 फीसदी कर दी गई है।
सबका विश्वास स्कीम का लाभ भी 30 जून तक
अप्रत्यक्ष कर से संबंधी विवाद सैटल करने के लिए सबका विश्वास स्कीम भी 30 जून तक के लिए। कोई इंटरेस्ट नहीं नहीं लगेगा जिनकी 1.5 करोड़ से ज्यादा टर्नओवर नहीं है। सीतारमण ने कहा कि हम किसी भी आयातक निर्यातक को परेशानी में नहीं डालना चाहता है इसके लिए कस्टम विभाग 24 गुना 7 काम करते रहेगा। वर्ष 2019-20 के लिए कंपनी ऑडिट रिपोर्ट नहीं देनी होगी। वित्त वर्ष 2020-21 के लिए ही देना होगा।