Principal Promotion Counseling : रायपुर में 20 से 23 अगस्त तक 845 नव पदोन्नत प्राचार्यों के लिए ओपन काउंसिलिंग

Principal Promotion Counseling : रायपुर में 20 से 23 अगस्त तक 845 नव पदोन्नत प्राचार्यों के लिए ओपन काउंसिलिंग

Principal Promotion Counseling

Principal Promotion Counseling

Principal Promotion Counseling : छत्तीसगढ़ शासन स्कूल शिक्षा विभाग ने हाल ही में प्राचार्य (टी-संवर्ग) के पदोन्नति आदेश जारी किए हैं। पदोन्नति के बाद अब Principal Promotion Counseling का आयोजन 20 अगस्त से 23 अगस्त 2025 तक शासकीय शिक्षा महाविद्यालय परिसर, शंकर नगर, रायपुर में किया जाएगा। इस काउंसिलिंग में कुल 845 नव पदोन्नत प्राचार्य शामिल होंगे।

काउंसिलिंग का समय प्रतिदिन प्रातः 10:00 बजे से तय है। प्रतिदिन दो पालियों में प्रक्रिया होगी—प्रथम पाली में 150 और द्वितीय पाली में 150, यानी रोजाना 300 अभ्यर्थियों को शामिल किया जाएगा। काउंसिलिंग की पूरी जानकारी, पदोन्नत प्राचार्यों की सूची और रिक्त पदों की सूची स्कूल शिक्षा विभाग(Principal Promotion Counseling) की वेबसाइट eduportal-cg-nic-in पर उपलब्ध है।

काउंसिलिंग में प्राथमिकता का निर्धारण

वरिष्ठता एवं नियमावली के आधार पर प्राथमिकता तय होगी।

व्याख्याता, व्याख्याता (एल.बी.) और प्रधानपाठक (पूर्व माध्यमिक शाला) के लिए 2:1:1 अनुपात रखा गया है।

भर्ती एवं पदोन्नति नियमों के अनुसार:

व्याख्याता वर्ग को 65% (व्याख्याता 70% और व्याख्याता एल.बी. 30%)

प्रधान पाठक (माध्यमिक शाला) को 25% आरक्षण(Principal Promotion Counseling) मिलेगा।

विशेष प्रावधान:

एक वर्ष के भीतर सेवानिवृत्त होने वाले शिक्षकों को प्राथमिकता।

दिव्यांग अभ्यर्थियों को सबसे पहले अवसर, उसके बाद महिला और फिर पुरुष वर्ग को वरिष्ठता के आधार पर मौका।

आवश्यक दस्तावेज़

सभी प्राचार्यों को काउंसिलिंग में लाना अनिवार्य होगा:

संस्था प्रमुख से प्रमाणित सेवा प्रमाण पत्र

मूल पदस्थापना संबंधी जानकारी

शासन द्वारा मान्य फोटोयुक्त पहचान पत्र

दिव्यांग अभ्यर्थियों को दिव्यांगता प्रमाण पत्र

काउंसिलिंग स्थल व अंतिम अवसर

वेटिंग हॉल: सेमिनार कक्ष क्रमांक 01

काउंसिलिंग कक्ष: क्रमांक 02

प्रवेश केवल अभ्यर्थियों को मिलेगा।

जो प्राचार्य निर्धारित तिथि पर अनुपस्थित रहेंगे, उन्हें 23 अगस्त को अंतिम अवसर मिलेगा। काउंसिलिंग पूर्ण होने के बाद शासन द्वारा पदस्थापना आदेश(Principal Promotion Counseling) जारी किए जाएंगे और आदेश जारी होने के 7 दिवस के भीतर नवीन पदस्थापना स्थल पर पदग्रहण करना अनिवार्य होगा।

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