CBSE Court Case Chhattisgarh : छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने सीबीएसई को बनाया पक्षकार, छात्रों के अधिकारों पर होगा फोकस

CBSE Court Case Chhattisgarh
CBSE Court Case Chhattisgarh : छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने एक जनहित याचिका मामले में अहम फैसला लिया है। अदालत ने यह स्पष्ट किया कि चूंकि मामला सीधे तौर पर सीबीएसई से जुड़े स्कूलों के छात्रों के अधिकारों से संबंधित है, इसलिए सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन (CBSE) को भी केस में पक्षकार बनाया जाएगा।
मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा और न्यायमूर्ति बी.डी. गुरु की डिवीजन बेंच के समक्ष बुधवार को हुई सुनवाई में राज्य सरकार(CBSE Court Case Chhattisgarh) ने अतिरिक्त समय की मांग की। अदालत ने इसे मंजूर करते हुए अगली सुनवाई की तारीख 15 सितंबर 2025 निर्धारित की।
अदालत ने याचिकाकर्ता के अधिवक्ता को निर्देश दिया कि याचिका के शीर्षक में सीबीएसई को भी प्रतिवादी के रूप में शामिल किया जाए। अदालत ने कहा कि बोर्ड की भागीदारी से सुनवाई अधिक निष्पक्ष और प्रभावी होगी। इस कदम से यह सुनिश्चित होगा कि छात्रों के हितों से जुड़े सभी पक्षों की राय अदालत के समक्ष आए।
सुनवाई में केंद्र सरकार की ओर से डीएसजीआइ आर.के. मिश्रा और सीजीसी तुषार धर दीवान, जबकि राज्य सरकार की ओर से एडवोकेट जनरल प्रफुल्ल एन. भारत और डिप्टी एजी शशांक ठाकुर पेश हुए। अदालत ने राज्य सरकार को अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश(CBSE Court Case Chhattisgarh) दिया और सीबीएसई को नोटिस जारी किया गया।
यह मामला अब केवल राज्य सरकार और याचिकाकर्ता के बीच नहीं, बल्कि राष्ट्रीय शिक्षा बोर्ड और केंद्र सरकार के दृष्टिकोण के लिए भी महत्वपूर्ण बन गया है। अगली सुनवाई में बोर्ड और राज्य सरकार दोनों की स्थिति स्पष्ट होगी।