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बड़ी खबर: सुप्रीम कोर्ट ने नए वक्फ एक्ट के दो प्रावधानों पर रोक लगाई; सरकार से मांगा जवाब …

-अदालत ने वक्फ संशोधन अधिनियम के दो नए प्रावधानों पर अंतरिम रोक लगा दी
-सरकार को इस मामले पर अपना पक्ष रखने के लिए सात दिन का दिया समय

नई दिल्ली। Supreme Court stays two provisions: वक्फ संशोधन एक्ट को लेकर सुप्रीम कोर्ट में चल रही सुनवाई के दौरान कोर्ट ने आज केंद्र सरकार को अहम निर्देश दिए हैं। यद्यपि न्यायालय ने केन्द्र सरकार द्वारा पारित सम्पूर्ण वक्फ संशोधन अधिनियम पर रोक नहीं लगाई, परन्तु उसने अधिनियम के दो नए प्रावधानों पर अंतरिम रोक लगा दी। सरकार को इस मामले पर अपना विचार प्रस्तुत करने के लिए सात दिन का समय दिया गया है। साथ ही इस मामले में अगली सुनवाई 5 मई को होगी।

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न्यायालय ने पहले ही विवादास्पद प्रावधानों जैसे कि न्यायालय द्वारा वक्फ (Supreme Court stays two provisions) घोषित संपत्तियों का दर्जा वापस लेने की शक्ति तथा केन्द्रीय वक्फ परिषद और राज्य वक्फ बोर्डों में गैर-मुस्लिम सदस्यों को शामिल करने पर कड़ी नाराजगी व्यक्त की थी। आज सुप्रीम कोर्ट ने इन दोनों प्रावधानों पर अंतरिम रोक लगा दी है। इसलिए, फिलहाल सरकार केंद्रीय वक्फ परिषद या राज्य वक्फ बोर्डों में गैर-मुस्लिम सदस्यों को शामिल नहीं कर सकेगी।

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इस बीच, नए वक्फ अधिनियम के दो महत्वपूर्ण प्रावधानों पर सुप्रीम कोर्ट की अंतरिम रोक को सरकार के लिए झटका माना जा रहा है। यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि अगले सात दिनों में सरकार इस मामले में अदालत को क्या जवाब देती है।

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