समर्थन मूल्य पर धान एवं मक्का की खरीदी के लिए किसानों का पंजीयन 31 अक्टूबर तक

समर्थन मूल्य पर धान एवं मक्का की खरीदी के लिए किसानों का पंजीयन 31 अक्टूबर तक

Registration of farmers for purchase of paddy and maize at support price till 31 October

paddy purchase

खरीफ विपणन 2024-25 में नया पंजीयन, फसल, रकबा संशोधन एवं कैरी फारवर्ड हेतु 1 जुलाई 2024 से किसानों का पंजीयन प्रारंभ

रायपुर/नवप्रदेश। paddy purchase: खरीफ विपणन 2024-25 में समर्थन मूल्य पर धान और मक्का की खरीदी के लिए किसानों का पंजीयन एक जुलाई से चल रहा है, जो 31 अक्टूबर तक चलेगा। पंजीयन के लिए सभी किसान अपने क्षेत्र के ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी, सहकारी समिति प्रबंधक से संपर्क कर नया पंजीयन करा सकते हैं।

खाद्य विभाग से मिली जानकारी के अनुसार खरीफ विपणन 2024-25 में नया पंजीयन, फसल, रकबा संशोधन एवं कैरी फारवर्ड हेतु 1 जुलाई 2024 से किसानों का पंजीयन प्रारंभ किया गया है। सभी किसान अपने क्षेत्र के ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी, समिति प्रबंधक से संपर्क कर नया पंजीयन, फसल, रकबा संशोधन एवं कैरी फारवर्ड शीघ्र पूर्ण करा सकते हैं एवं वारिसान पंजीयन हेतु तहसील कार्यालय में आवेदन जमा कर सकते हैं, ताकि धान विक्रय करने वाले किसान को कृषक उन्नति योजना का लाभ प्राप्त हो सके।

कृषि विकास एवं किसान कल्याण तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा प्रदेश के किसानों को विभिन्न शासकीय योजनाओं से लाभान्वित करने की दृष्टि से कृषक पंजीयन (paddy purchase) की प्रकिया के सरलीकरण हेतु एकीकृत किसान पोर्टल विकसित किया गया है। एकीकृत किसान पोर्टल के नवीन पंजीयन तथा पंजीकृत फसल और रकबे में संशोधन की कार्यवाही 31 अक्टूबर तक सहकारी समिति के माध्यम से पंजीयन की जाएगी।

एकीकृत किसान पोर्टल में धान एवं मक्का उपार्जन योजना को भी सम्मिलित किया गया है। धान एवं मक्का कृषक को समर्थन मूल्य पर विक्रय करने हेतु एकीकृत किसान पोर्टल पर पंजीयन कराना अनिवार्य होगा। विगत खरीफ वर्ष 2023-24 में पंजीकृत किसानों को आगामी खरीफ विपणन वर्ष 2024-25 के लिए पंजीकृत माना जाए एवं इसके लिए विगत खरीफ वर्ष 2023-24 में पंजीकृत किसानों की दर्ज भूमि एवं धान के रकबे एवं खसरे को राजस्व विभाग के माध्यम से अद्यतन करा लिया जाए। यह कार्य एकीकृत किसान पंजीयन पोर्टल के माध्यम से की जाएगी।

खरीफ विपणन वर्ष 2024-25 में आधार आधारित प्रमाणीकरण प्रणाली के लिए किसान द्वारा धान विक्रय (paddy purchase) के समय धान खरीदी केन्द्र में स्वंय उपस्थित होकर या उनके द्वारा नामांकित नामिनी के द्वारा उपस्थित होकर बायोमेट्रिक आधारित खरीद प्रणाली के माध्यम से समर्थन मूल्य पर धान का विक्रय किया जा सकता है। इसके लिए किसान पंजीयन हेतु एकीकृत कृषक पंजीयन पोर्टल पर किसान का पंजीयन निर्धारित अवधि के दौरान किसान का एवं उसके एक नामिनी का आधार नंबर लिया जाएगा।

नामिनी के रूप में किसान के परिवार के नामित सदस्य में माता-पिता, पति-पत्नी, पुत्र-पुत्री, दामाद-पुत्रवधू, सगा भाई-बहन एवं अन्य करीबी रिश्तेदार को मान्य किया जाएगा। किसान यदि गत वर्ष पंजीकृत नॉमिनी में परिवर्तन करना चाहता है, तो समिति स्तर पर संशोधन की कार्यवाही की जाएगी। खरीफ विपणन वर्ष 2024-25 में नवीन पंजीयन कराने वाले किसान से नॉमिनी की जानकारी एकत्र किया जाएगा।

हिस्सेदार, बटाईदार तथा अधिया रेगहा के तहत फसल उगाने वाले कृषकों के लिए खेत का मालिकाना हक रखने वाले कृषक स्वंय पंजीयन करा सकेगा अथवा संबंधित कृषक का नॉमिनी के तौर पर पंजीयन करा सकेगा। प्रत्येक खरीदी केन्द्रों में बायोमेट्रिक व्यवस्था के सुचारू एवं व्यवस्थित संचालन हेतु एक स्थायी खरीदी केन्द्र प्रभारी नामांकित किया जाएग। खरीदी केंद्र प्रभारी का भी आधार नंबर एकत्रित किया जाएगा।

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