Kolkata Doctor Case: पॉलीग्राफ टेस्ट में आरोपी संजय रॉय ने CBI को क्या बताया ? जवाब सुनकर जांच एजेंसियों की बढ़ गई टेंशन

Kolkata Doctor Case: पॉलीग्राफ टेस्ट में आरोपी संजय रॉय ने CBI को क्या बताया ? जवाब सुनकर जांच एजेंसियों की बढ़ गई टेंशन

Kolkata Doctor Case: What did accused Sanjay Roy tell CBI in the polygraph test? Investigation agencies' tension increased after hearing the answer

kolkata doctor case

-संजय रॉय ने अपने पहले जवाब में कहा था कि मैंने अपराध किया है, मुझे फांसी पर लटका दो

कोलकाता। Kolkata Doctor Case: कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में पीजी ट्रेनी महिला डॉक्टर से रेप और हत्या मामले के आरोपी संजय रॉय के पॉलीग्राफ टेस्ट में कई चौंकाने वाली बातें सामने आई हैं। सीबीआई सूत्रों के मुताबिक आरोपी संजय रॉय अब जांच एजेंसी के सामने दिए अपने पहले बयान से पूरी तरह यू-टर्न ले चुका है। संजय रॉय ने अपने पहले जवाब में कहा था कि मैंने अपराध किया है, मुझे फांसी पर लटका दो। लेकिन अब जो चाहे परीक्षा ले लो, मैंने कुछ नहीं किया है, मुझे फंंसाया गया है कहने लगा।

कोलकाता में ट्रेनी महिला डॉक्टर से रेप और हत्या (Kolkata Doctor Case) के मामले में हुए पॉलीग्राफ टेस्ट के दौरान संजय रॉय ने सीबीआई के सामने दावा किया है कि जब वह अस्पताल के सेमिनार हॉल में पहुंचे तो पीडि़ता की मौत हो चुकी थी। लाई डिटेक्टर टेस्ट में संजय रॉय के कई झूठे और अविश्वसनीय जवाब सामने आए हैं। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि लाई डिटेक्टर टेस्ट के दौरान संजय रॉय घबराए हुए और उत्तेजित थे।

जब सीबीआई ने कई सबूतों के साथ संजय रॉय से पूछताछ की तो उन्होंने बहाना बनाते हुए दावा किया कि जब उन्होंने पीडि़ता को देखा, तब तक वह मर चुकी थी। इतना ही नहीं संजय ने यह भी दावा किया है कि वह डर के मारे इलाके से भाग गए थे। कोलकाता पुलिस के मुताबिक वारदात के बाद संजय रॉय ने रेप और हत्या की बात कबूल कर ली है।

इससे पहले इस मामले में एक रिपोर्ट में जेल अधिकारियों के हवाले से कहा गया था कि आरोपी ने जेल के सुरक्षा गार्डों से कहा था कि उसे हत्या और बलात्कार के बारे में कोई जानकारी नहीं है। हालाँकि कोलकाता पुलिस (Kolkata Doctor Case) के अनुसार संजय रॉय ने आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के सेमिनार हॉल में 31 वर्षीय प्रशिक्षु महिला डॉक्टर के साथ बलात्कार और हत्या करने की बात कबूल की थी।

संजय राय ने 23 अगस्त को सियालदह में अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अदालत के समक्ष भी अपनी बेगुनाही का दावा किया था। उन्होंने यह भी कहा कि उन्हें इस संबंध में कोई जानकारी नहीं है।

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