UCC Bill: अवैध संबंध से पैदा बच्चों को भी संपत्ति में मिलेगा बराबरी का हक …
-उत्तराखंड यूसीसी बिल के क्या प्रावधान हैं?
देहरादून। Uttarakhand UCC Bill: उत्तराखंड सरकार ने आज यूनिफॉर्म सिविल कोड को मंजूरी दे दी। उत्तराखंड सरकार का आज से विधानसभा सत्र शुरू हो गया है। अब यह बिल 6 फरवरी को विधानसभा में पेश होगा। आप को बता दे कि यह सत्र सिर्फ यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल के लिए ही बुलाया गया है।
इस बिल को आज कैबिनेट की मंजूरी दे दी गई है। इस ड्राफ्ट कमेटी ने कहा कि इस बिल में बाल-विवाह, बहु-विवाह पर प्रतिबंध के साथ अनेक प्रावधान भी किए गए है। ड्राफ्ट कमेटी ने अवैध संबंध से होने वाली संतान को भी संपत्ति में बराबरी का हक देने की सिफारिश की है।
- पांच सदस्यीय कमेटी ने 740 पेज की रिपोर्ट तैयार की है
- -इसमें रिपोर्ट को सुप्रीम कोर्ट की रिटायर्ड जज रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में तैयार की है।
- -नागरिक कानूनों में एकरूपता लाना, प्रत्येक नागरिक के लिए समान कानून
- -समान नागरिक संहिता में शादी, तलाक और जमीन-जायदाद के बंटवारे में सभी धर्मों के लिए एक ही कानून लागू होगा।
- -यह कानून सभी पंथ के लोगों के लिए विवाह, तलाक, भरण-पोषण, विरासत और बच्चा गोद लेने आदि में समान रूप से लागू होता है।
यूसीसी बिल की कुछ प्रमुख विशेषताएं हैं
- -बेटे और बेटी के लिए समान संपत्ति का अधिकार
- -वैध और नाजायज बच्चों के बीच की दूरियां खत्म होंगी
- -गोद लिए गए और बायोलॉजिकली रूप से जन्मे बच्चों में समानता
- -मृत्यु के बाद समान संपत्ति का अधिकार