BIG BREAKING: पूर्व सीएम के निजी सचिव ओपी गुप्ता यौन शोषण के मामले में दोषमुक्त
-ओम प्रकाश गुप्ता और उनके पत्नी कमला गुप्ता पर लगे सभी आरोपों से दोषमुक्त
रायपुर/नवप्रदेश। OP Gupta: छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री सिंह के निजी सचिव रहे ओपी गुप्ता को छात्रा से यौन शोषण के मामले में फास्ट ट्रेक कोर्ट ने दोषमुक्त कर दिया है। बता दें कि करीब 4 साल पहले छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री सिंह के निजी सहायक रहे ओमप्रकाश गुप्ता (53 साल) पिता स्व गिरधारी लाल गुप्ता निवासी न्यू राजेंद्र नगर श्री कृष्णा हास्पिटल के सामने रायपुर पर नाबालिग छात्रा से यौन शोषण के आरोप लगे थे।
उन पर आरोप था कि राजनांदगांव के एक गांव की रहने वाली किशोरी को उसके पिता पढ़ाई के लिए वर्ष 2015 में गुप्ता के आवास पर छोड़ गए थे। यहां छात्रा पढ़ाई के साथ घरेलू काम किया करती थी। तब नाबालिग 8वीं कक्षा की छात्रा थी। छात्रा का आरोप था कि वर्ष 2016 से 30 दिसंबर 2019 के बीच उसका कई बार शारीरिक शोषण किया गया गया। आरोपी गुप्ता ने आवास में छात्रा से दुष्कर्म किया।
विरोध करने पर आरोपी उसे जान से मारने की धमकी देने का आरोप था। पीडि़ता ने अपनी शिकायत में कहा था कि उसके पिता भी मिलने के लिए कम ही आते थे, ऐसे में वह डर गई थी। बाद में छात्रा ने सारी बात परिजन को बताई। पहले तो वह डर से चुप रहे, लेकिन फिर एक एनजीओ के माध्यम से महिला थाने में इसकी शिकायत दर्ज कराई गई।
पुलिस की ओर से मामले की जांच में पुष्टि होने के बाद ओमप्रकाश गुप्ता पर धारा 370, 370 (क), 376 (2) (ढ), 376 (2), 376 (3), 376 (2) (च), 506, 323, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 एवं धारा 75,79 किशोर न्याय के तहत जुर्म दर्ज किया गया था। वहीं उनकी पत्नी कमला गुप्ता (52 साल) पर भी विभिन्न धाराओं के तहत केस दर्ज किया और दोनों पति-पत्नी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था।
जांच उपरांत फास्ट ट्रेक कोर्ट में चालान पेश किया गया। इसके बाद दोनों पति-पत्नी जेल में ही थे। वहीं मामले की सुनवाई राकेश कुमार सोम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश द्वितीय पॉक्सो फास्ट ट्रेक विशेष न्यायालय रायपुर में हुई। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद बीते दिनों कोर्ट ने छात्रा से यौन शोषण के आरोप में ओम प्रकाश गुप्ता और उनके पत्नी कमला गुप्ता पर लगे सभी आरोपों से दोषमुक्त कर दिया गया है।