RBI ने बैंक ऑफ अमेरिका, HDFC समेत 5 बैंकों पर लगाया जुर्माना; कारण क्या है?
-जानिए रिजर्व बैंक ने क्यों लगाया है ये जुर्माना?
नई दिल्ली। RBI fine on 5 banks: भारतीय रिजर्व बैंक ने मानदंडों का उल्लंघन करने के लिए बैंक ऑफ अमेरिका और एचडीएफसी बैंक पर वित्तीय जुर्माना लगाया। दोनों बैंकों पर अनिवासी भारतीयों (एनआरआई) से जमा स्वीकार करने से संबंधित मानदंडों का उल्लंघन करने के लिए जुर्माना लगाया गया है। जुर्माने की राशि 10 हजार रुपये है। इसके अलावा एक अलग मामले में आरबीआई ने देश के तीन सहकारी बैंकों पर भी जुर्माना लगाया है। इससे पहले भी आरबीआई ने हाल ही में कई सहकारी बैंकों पर जुर्माना लगाया है।
विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा), 1999 की धारा 11(3) के तहत उन्हें प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इन दोनों बैंकों (एचडीएफएसयू बैंक और बैंक ऑफ अमेरिका) के खिलाफ कार्रवाई की गई है। आरबीआई ने एक अन्य बयान में कहा, कार्रवाई करने से पहले दोनों बैंकों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था।
रिजर्व बैंक ने कारण बताओ नोटिस जारी किया था। उन्हें बैंकों से लिखित जवाब मिला और मौखिक रूप से भी बहस हुई। तमाम सूचनाओं और बैंकों के जवाबों पर विचार करने के बाद रिजर्व बैंक इस नतीजे पर पहुंचा कि नियमों का उल्लंघन किया गया है। ऐसे में उन पर जुर्माना लगाना जरूरी है।
इन सहकारी बैंकों पर जुर्माना भी लगाया गया है
रिजर्व बैंक ने तीन सहकारी बैंकों पर जुर्माना भी लगाया है। ये तीनों शहरी सहकारी बैंक (यूसीबी) हैं। इनमें ध्रांगध्रा पीपुल्स को-ऑपरेटिव बैंक, पाटलिपुत्र सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक और मंडल नागरिक सहकारी बैंक शामिल हैं। रिजर्व बैंक ने एक बयान में कहा कि ध्रांगध्रा पीपुल्स कोऑपरेटिव बैंक पर दूसरे बैंक में जमा राशि रखने से संबंधित मानदंडों का उल्लंघन करने के लिए 1 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है।