1st July : बदल गए ये 7 नियम, उसमे एक आधार-पैन लिंक पर 1,000 शुल्क…देखें जेब पर कितना भारी पड़ेगा
नई दिल्ली/नवप्रदेश। 1st July : जी हां आज से वित्तीय लेनदेन से जुड़े 7 नियम बदल रहे हैं। इनमें क्रिप्टोकरेंसी के लेनदेन पर टीडीएस, आधार-पैन कार्ड लिंक और डीमैट केवाईसी आदि शामिल हैं। इनके अलावा, गैस की कीमतों में संशोधन और कई अन्य बदलाव भी हो सकते हैं। इन बदलावों की सीधा असर आपकी जेब पर पड़ेगा।
आधार कार्ड-पैन लिंक पर 1,000 शुल्क
आधार और पैन कार्ड को लिंक कराने पर अब 1,000 रुपये शुल्क देना होगा। अभी तक यह 500 रुपये था। हालांकि, मार्च तक यह मुफ्त था। मार्च, 2023 तक लिंक नहीं कराने पर पैन निष्क्रिय हो जाएगा। इसे आयकर विभाग की वेबसाइट पर जाकर खुद लिंक कर सकते हैं।
डीमैट खाता हो जाएगा निष्क्रिय
अगर 30 जून तक आपने डीमैट खाते का केवाईसी नहीं कराया है तो अब यह निष्क्रिय हो जाएगा। यानी आप शेयर बाजार में खरीद-बिक्री नहीं कर पाएंगे। शेयर आपने खरीद भी लिया तो आपके खाते में ट्रांसफर नहीं होगा। केवाईसी पूरा होने पर ही यह ट्रांसफर होगा।
इसके अलावा शेयर बाज़ार से जुडी एक और बदलाव क्रिप्टोकरेंसी को लेकर है। एक जुलाई से क्रिप्टोकरेंसी के लेन-देन पर 1 फीसदी टीडीएस देना होगा। आयकर विभाग के अनुसार, इसमें सभी तरह की एनएफटी और डिजिटल मुद्राएं आएंगी। इस साल बजट में इसे घोषित किया गया था।
दोपहिया वाहन और एसी खरीदना होगा महंगा
दोपहिया वाहनों की कीमतें एक जुलाई (1st July) से बढ़ेंगी। हीरो मोटो कॉर्प 3,000 रुपये तक दाम बढ़ाने वाली है। दूसरी कंपनियां भी कीमतें बढ़ाने के लिए तैयार हैं। 5 स्टार एसी खरीदना 10 फीसदी तक महंगा हो जाएगा।
उपहार पर 10 फीसदी टीडीएस
नए टीडीएस नियम के तहत अब दो कारोबारियों या पेशेवरों के बीच हो रहे अतिरिक्त लाभ के लेनदेन पर साल में 20,000 से ज्यादा के फायदे पर 10 फीसदी टीडीएस क टेगा। यह उपहार या लाभ के अलावा कार, प्रायोजित दौरे, फिल्मों के टिकट आदि पर भी हो सकते हैं। डॉक्टर को मुफ्त सैंपल मिल रहा है तो उस पर भी 10 फीसदी टीडीएस लगेगा।
क्रेडिट कार्ड नहीं देने का कारण बताना होगा
एक जुलाई से बैंक या वित्तीय कंपनियों को यह बताना जरूरी होगा कि उन्होंने किसी ग्राहक के आवेदन पर क्रेडिट कार्ड क्यों नहीं दिया। साथ ही बीमा कवर भी वैकल्पिक रूप से देना होगा। ग्राहक की मंजूरी के बिना कार्ड को अपग्रेड नहीं कर सकते। गलती होने पर कार्ड जारी करने वाले को न केवल फीस लौटाना होगा, बल्कि जुर्माना भी देना होगा।
डेबिट कार्ड के लिए आरबीआई की मंजूरी नहीं
अब बैंक अपने बोर्ड (1st July) की मंजूरी से ही किसी भी ग्राहक को डेबिट कार्ड जारी कर सकते हैं। इसके लिए आरबीआई की मंजूरी की जरूरत नहीं होगी। डेबिट कार्ड केवल बचत और चालू खाता वाले ग्राहकों को ही दिया जाएगा। बैंक जबरदस्ती किसी को डेबिट कार्ड जारी नहीं कर सकता है।