छत्तीसगढ़

धोखाधड़ी के मामले में उतई पुलिस ने की कार्यवाही

भिलाई । प्रार्थी प्रकाश देवांगन के द्वारा थाना उतई आकर रिपोर्ट दर्ज करायी गई की आरोपीगण श्रीमति लक्ष्मी बाई धृतलहरे एवं प्रवीन कुमार धृतलहरे के द्वारा ग्राम सिकोला में स्थित प.ह.न. 30 खसरा नं. 604 रकबा 480 हेक्टेयर जमीन का बिक्री सौदा 47 लाख रुपए (47 लाख)में सौदा तयकर विभिन्न दिनांको को विभिन्न किस्तों के माध्यम से 14 लाख रु.(14 लाख) का भुगतान किया गया था किन्तु आरोपीगण के द्वारा राशि का सदोष लाभ प्राप्त कर जमीन की रजिस्ट्री करने से एवं पैसा को लौटाने से आनाकानी करते हुये बेईमानी कर छल कर रहे थे कि रिपोर्ट पर थाना उतई में अप.क्रं.105/19 धारा 420,34 भादवि कायम कर विवेचना में लिया गया। मामला की गम्भीरता को देखते  हुये पुलिस अधीक्षक दुर्ग प्रखर पाण्डेय के आदेशानुसार पुलिस अधीक्षक ग्रामीण लखन पटले एवं पुलिस अनुविभागीय अधिकारी पाटन राजीव शर्मा के निर्देशानुसार थाना प्रभारी उतई सतीश कुमार पुरिया के द्वारा धारा सदर का अपराध पाये जाने से दौरान विवेचना में गवाहों का कथन एवं अन्य साक्ष्य एकत्रित कर आरोपीगण लक्ष्मी धृतलहरे एवं प्रवीन कुमार धृतलहरे के विरुद्ध अपराध सबूत पाये जाने से विविवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा गया। उक्त कार्यवाही में थाना उतई स्टाफ उप. निरी.श्याम सिंह नेताम प्र.आर.223 नरेन्द्र सिंह राजपूत, म.प्र.आर.1353 हेमलता वर्मा की सराहनीय भूमिका रही।

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