जोगी की रिट अपील पर 17 जून को सुनवाई
नवप्रदेश संवाददाता
बिलासपुर। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी ने उच्च स्तरीय जाति छानबीन समिति के द्वारा जारी शोकॉज नोटिस के खिलाफ 2 मई को रिट याचिका प्रस्तुत की थी जिसे कोर्ट द्वारा खारिज किए जाने पर श्री जोगी द्वारा पेश रिट अपील को आज हाईकोर्ट के वेकेशन जज ने रेग्युलर बैंच में भेज दिया है। जिस पर अगली सुनवाई 17 जून को होगी। इससे पहले हाईकोर्ट जस्टिस गौतम भादुड़ी के सिंगल बैंच ने जोगी के याचिका को प्रीमैच्योर मानते हुए खारिज कर दिया था, जिससे अजीत जोगी को हाईकोर्ट से एक बड़ा झटका लगा था।
छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री श्री जोगी की जाति के मामले में उच्च स्तरीय छानबीन समिति ने एक डीएसपी लेबल के अधिकारी को जाति की छानबीन का जिम्मा सौंपा था। डीएसपी ने जाति की छानबीन के दौरान अजीत जोगी के जाति को संदेहास्पद पाया था। जिसकी रिपोर्ट उन्होंने समिति को सौंप दी थी। उच्च स्तरीय छानबीन समिति ने डीएसपी की रिपोर्ट के आधार पर श्री जोगी को शोकॉज नोटिस जारी कर 15 दिनों के भीतर उपस्थित होने को कहा था। इधर श्री जोगी ने मार्च महीने में नोटिस के खिलाफ हाईकोर्ट में रिट पिटीशन दायर कर दिया था। जिसकी 2 मई को जस्टिस गौतम भादुडी के सिंगल बैंच में सुनवाई हुई।
सुनवाई के दौरान कोर्ट ने श्री जोगी की पिटीशन को प्रीमैच्योर मानते हुए खारिज कर दिया था। उसके बाद फिर से कमेटी ने जोगी को कल 30 मई को उपस्थित होने के लिए दोबारा नोटिस जारी किया है। जिसके खिलाफ श्री जोगी ने स्टे के लिए आज रिट अपील प्रस्तुत की थी जिसे हाईकोर्ट के रेग्युलर बैंच में सुनवाई के लिए रखा गया है। ऐसा माना जा रहा है कि श्री जोगी को कल कमेटी के समक्ष उपस्थित होना ही पड़ेगा। अब मामले पर अगली सुनवाई 17 जून को होगी।