चारा घोटाला मामला: सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की लालू की जमानत याचिका

चारा घोटाला मामला: सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की लालू की जमानत याचिका

नई दिल्ली । बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय जनता दल (राजद) प्रमुख लालू प्रसाद यादव को सुप्रीम कोर्ट से झटका मिला है। चारा घोटाले मामले में सुप्रीम कोर्ट ने लालू यादव की जमानत याचिका खारिज कर दी है। सुप्रीम कोर्ट ने राजद प्रमुख लालू के वकील से कहा कि लालू यादव के बाहर आने पर कोई खतरा नहीं है खतरा यही है कि वे दंडित किए गए हैं। इससे पहले सीबीआई ने लोकसभा चुनावों के मद्देनजर मंगलवार को उच्चतम न्यायालय में लालू प्रसाद यादव की जमानत याचिका का विरोध किया था। लालू ने स्वास्थ्य के आधार पर जमानत की मांग की थी। झारखंड हाईकोर्ट से याचिका खारिज होने के बाद लालू ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। फिलहाल लालू का रांची के रिम्स (राजेंद्र इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज) में इलाज चल रहा है।  सीबीआई ने प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पीठ से यादव की जमानत याचिका पर जवाब दाखिल करने की अनुमति मांगी थी। जांच ब्यूरो ने कहा कि राजद प्रमुख लोकसभा चुनावों को लेकर राजनीतिक गतिविधियों में शामिल हो सकते हैं और अपनी जमानत का दुरूपयोग कर सकते हैं। जांच एजेंसी ने कहा कि वैसे भी लालू प्रसाद यादव आठ महीने से ज्यादा वक्त से अस्पताल के वार्ड में हैं और राजनीतिक गतिविधियों में संलिप्त हो रहे हैं। गौरतलब है कि लालू को चारा घोटाले का सरगना बताते हुए सीबीआई ने कहा था कि लालू को चार मामलों में दोषी ठहराया जा चुका है। उन्हें 27.5 वर्ष कैद की सजा मिली हुई है, लेकिन अब तक उन्होंने महज 20 महीने कैद की सजा काटी है। हाईकोर्ट ने पहले से ही उनके स्वास्थ्य की निगरानी रखने का आदेश दिया है।

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