-चर्चा है कि सरकार इस दिशा में आगे बढऩे लगी है
नई दिल्ली। Budget 2025-26: वस्तुओं की बिक्री को बढ़ावा देने के लिए वित्त वर्ष 2025-26 के बजट में 15 लाख रुपये सालाना तक की व्यक्तिगत आय को आयकर से छूट देने का फैसला होने की संभावना है। चर्चा है कि सरकार इस दिशा में आगे बढऩे लगी है। एक रिपोर्ट के मुताबिक केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी 2025 को बजट पेश करेंगी।
इस संबंध में इस निर्णय की घोषणा की जा सकती है। यह लगभग तय है कि सरकार आगामी बजट (Budget 2025-26) में टैक्स में कटौती का फैसला करेगी। हालांकि कितनी कटौती करनी है, इस पर फैसला होना अभी बाकी है। केंद्र सरकार से जुड़े सूत्रों ने बताया कि इन मुद्दों पर अभी विचार-विमर्श चल रहा है।
मध्यम वर्ग अत्यधिक आर्थिक तनाव में है
अगर यह फैसला होता है तो भारत में मध्यम वर्ग को बड़ी राहत मिलेगी और उपभोक्ता वस्तुओं की मांग को बड़ा बढ़ावा मिलेगा। इस समय देश का मध्यम वर्ग आर्थिक मंदी और बढ़ती महंगाई के कारण भारी वित्तीय दबाव का सामना कर रहा है। टैक्स कटौती से सबसे ज्यादा फायदा मजदूर वर्ग को होगा। कर्मचारियों के हाथ में ज्यादा पैसा आएगा। यह अंतत: उपभोक्ता खर्च बढ़ाकर अर्थव्यवस्था को मंदी से बाहर निकालने में मदद करेगा।
कैसी है मौजूदा टैक्स व्यवस्था?
वर्तमान में कर के दो तरीके हैं, पुरानी कर प्रणाली (ओटीआर) और नई कर प्रणाली (एनटीआर)। करदाता को एक तरीका चुनना होगा। ओटीआर में बीमा, भविष्य निधि और गृह ऋण के लिए कटौती उपलब्ध है। 2.5 लाख की आय कर मुक्त है। 2.5 से 5 लाख पर 5 फीसदी टैक्स लगता है। 5 से 10 लाख पर 20 प्रतिशत और 10 लाख से ऊपर 30 प्रतिशत टैक्स लगता है। एनटीआर में कोई कटौती या कटौती की छूट नहीं है। 3 लाख तक की आय कर मुक्त है।