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एक अगस्त से ये नियम होगा लागू, इन पर पड़ेगा असर

Electric vehicles

Electric vehicles

नई दिल्ली। प्रदूषण मुक्त यातायात Pollution free traffic को बढ़ावा देने के लिए इलेक्ट्रिक वाहनों Electric vehicles और इलेक्ट्रिक वाहन चार्जर Electric Vehicle Charger पर जीएसटी GST को कम कर पांच प्रतिशत करेन का निर्णय लिया है।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण  की अध्यक्षता में जीएसटी परिषद GST Council की दूसरी बैठक में स्थानीय निकायों को 12 यात्रियों से अधिक यात्रियों को क्षमता वाली इलेक्ट्रिक बसों को किराये पर लेने को जीएसटी से मुक्त कर दिया गया। अभी इलेक्ट्रिक वाहनों  पर 12 प्रतिशत और चार्जर पर 18 प्रतिशत जीएसटी GST है। परिषद के ये निर्णय एक अगस्त से प्रभावी होगा।

सरकार देश में इलेक्ट्रिक वाहन को बढ़ावा देने के लिए वर्ष 2019-20 के आम बजट में इलेक्ट्रिक वाहन की खरीद के लिए ऋण पर 1.5 लाख रुपये के ब्याज भुगतान पर आयकर में छूट देने की घोषणा की है।

नीति आयोग ने देश में ई मोबिलिटी को बढ़ावा देने के उद्देश्य से वर्ष 2025 तक 150 सीसी से कम के सभी मोटरसाइकिलों और वर्ष 2023 तक सभी तिपहिया वाहनों को ई वाहन में बदलने की योजना बनायी है।

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