नई दिल्ली, नवप्रदेश। स्कूल में छात्रा से 20 साल पहले एक शख्स ने शारीरिक संबंध बनाए थे। जिसके चलते शख्स को अब उसकी सजा (School Teacher) मिली है। टीचर को टीचिंग से आजीवन बैन कर दिया गया है।
छात्रा ने घटना के बाद ने ईमेल के जरिए बाल यौन शोषण की स्वतंत्र जांच एजेंसी से संपर्क किया और आरोप लगाया कि जोएल ने 2001-2002 की अवधि के दौरान एक छात्रा के रूप में उसका शोषण (School Teacher) किया था।
मामले की सुनवाई के दौरान जांच पैनल के सामने छात्रा ने बताया कि कैसे जोएल ने उसे फोन नंबर दिया और फिर अपने घर बुलाकर कई बार संबंध बनाए। तब टीनेजर रही छात्रा की पहचान जाहिर नहीं की गई (School Teacher) है।
छात्रा ने कहा कि उसने जोएल के घर पर वर्जिनिटी खोई थी। हालांकि, टीचर ने छात्रा के आरोपों से साफ इनकार कर दिया। लेकिन जांच में अहम मोड़ तब आया टीचिंग रेगुलेशन एजेंसी ने उस वक्त के स्कूल के नोट्स से सबूत जुटाने शुरू किए।
सुनवाई की अध्यक्षता करने वाली हिलेरी जोन्स ने कहा कि पैनल को लड़की की लीविंग बुक (नोट बुक) की एक प्रति दिखाई गई, जिसमें एक जगह टीचर ने छात्रा के लिए कुछ ‘पर्सनल’ बातें लिखी थीं।
उनका स्कूल या पढ़ाई से कोई लेना-देना नहीं था। पैनल ने माना कि सबूत के इस टुकड़े से छात्रा के आरोपों को बल मिला। अंत में पैनल ने जोएल के आचरण को छात्र और टीचर के विश्वास को तोड़ने वाला बताया।