छत्तीसगढ़ में रियल एस्टेट कारोबार में नियमों की अनदेखी करने वालों के खिलाफ भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण (CGRERA) ने सख्त रुख अख्तियार (RERA Registration Violation) कर लिया है।
ताज़ा मामले में, नवा रायपुर के सेक्टर-37 में प्रस्तावित चर्चित प्रोजेक्ट “डेला रेसकोर्स एंड इंटरनेशनल पोलो क्लब” पर रेरा ने बड़ी गाज गिराई है। प्राधिकरण ने इस परियोजना के क्रय-विक्रय और जमीन की रजिस्ट्री पर तत्काल प्रभाव से अंतरिम रोक लगा दी है।
क्या है पूरा मामला? (RERA Registration Violation)
जांच में यह बात सामने आई है कि नया रायपुर के सेक्टर-37 में लगभग 55 एकड़ की विशाल भूमि पर विकसित किए जा रहे इस प्रोजेक्ट के प्रमोटर ने रेरा अधिनियम, 2016 की धारा 3 का खुला उल्लंघन किया है।
दरअसल, नियमों के मुताबिक किसी भी रियल एस्टेट प्रोजेक्ट का विज्ञापन या मार्केटिंग करने से पहले उसका रेरा में पंजीकरण (Registration) अनिवार्य है। लेकिन, संबंधित प्रमोटर ने बिना रजिस्ट्रेशन कराए ही सोशल मीडिया पर बड़े स्तर पर प्रचार शुरू कर दिया और लोगों को बुकिंग के लिए लुभाना शुरू कर दिया था।
CGRERA की ‘डिजिटल निगरानी’ में फंसा प्रोजेक्ट
रेरा की टीम लगातार सोशल मीडिया और अन्य प्लेटफॉर्म्स पर विज्ञापनों की निगरानी कर रही थी। इसी दौरान उक्त प्रोजेक्ट का विज्ञापन प्राधिकरण (RERA Registration Violation) की नज़र में आया।
केस नंबर (SM-URP-2026-03599) के तहत शुरू हुई जांच में पाया गया कि बिना वैध पंजीयन के बुकिंग आमंत्रित करना ग्राहकों के हितों के खिलाफ है। तथ्यों की पुष्टि होते ही प्राधिकरण ने अपने वैधानिक अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए इस प्रोजेक्ट की सभी यूनिट्स, मकानों और भूखंडों की बिक्री पर रोक लगा दी।
रजिस्ट्रार को निर्देश: न हो कोई भी रजिस्ट्री
मामले की गंभीरता को देखते हुए CGRERA ने जिला पंजीयक और उप-पंजीयक रायपुर को भी कड़े निर्देश जारी कर दिए हैं। आदेश में स्पष्ट कहा गया है कि आगामी सूचना तक ‘डेला रेसकोर्स’ से संबंधित किसी भी सेल डीड या विक्रय विलेख का पंजीकरण स्वीकार (RERA Registration Violation) न किया जाए।
शासन की इस सख्ती से उन बिल्डरों और प्रमोटरों को कड़ा संदेश गया है जो नियमों को ताक पर रखकर निवेश जुटाने की कोशिश करते हैं।
आम जनता के लिए प्राधिकरण की चेतावनी
इस बड़ी कार्रवाई के साथ ही CGRERA ने आम नागरिकों को सतर्क रहने की सलाह दी है। प्राधिकरण ने अपील की है कि किसी भी रियल एस्टेट प्रोजेक्ट में अपनी गाढ़ी कमाई का निवेश करने से पहले उसकी ‘रेरा रजिस्ट्रेशन स्थिति’ की जांच रेरा की आधिकारिक वेबसाइट पर अवश्य कर लें।
बिना रजिस्ट्रेशन वाले प्रोजेक्ट में निवेश करना न केवल कानूनी रूप से जोखिम भरा है, बल्कि भविष्य में आपके पैसों की सुरक्षा पर भी सवालिया निशान लगा सकता है।
