RBI Cancels Bank License : भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने एक और बड़ा एक्शन लेते हुए कर्नाटक स्थित कारवार अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है। इस फैसले के बाद बैंक के ग्राहक न तो अब पैसे निकाल सकेंगे और न ही जमा कर पाएंगे। बैंक की वित्तीय हालत इतनी खराब हो चुकी थी कि उसके पास पर्याप्त पूंजी और भविष्य में कमाई की कोई संभावना नहीं बची थी। लिहाजा आरबीआई ने 23 जुलाई से बैंक की सभी बैंकिंग गतिविधियां बंद करने का आदेश जारी कर दिया।
ग्राहकों को मिलेगा 5 लाख तक बीमा का लाभ
लाइसेंस रद्द होने के बाद सबसे बड़ा सवाल यह है कि ग्राहकों का पैसा क्या सुरक्षित रहेगा? आरबीआई(RBI Cancels Bank License) ने स्पष्ट किया है कि DICGC (डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन) के तहत बैंक के 92.9% जमाकर्ता 5 लाख रुपये तक की अपनी पूरी जमा राशि पाने के पात्र हैं। यानी अगर आपके खाते में 5 लाख या उससे कम है, तो घबराने की जरूरत नहीं।
आरबीआई पहले भी कर चुका है ऐसे फैसले
आरबीआई इससे पहले भी कई सहकारी बैंकों के लाइसेंस रद्द कर चुका है, जिनमें लखनऊ का HCBL को-ऑपरेटिव बैंक, अहमदाबाद का कलर मर्चेंट्स को-ऑपरेटिव बैंक, औरंगाबाद का अजंता अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक और जालंधर का इंपीरियल अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक शामिल हैं।
क्या करें ग्राहक?
बैंक(RBI Cancels Bank License) पर परिसमापन (liquidation) की प्रक्रिया शुरू होगी और एक परिसमापक (liquidator) नियुक्त किया जाएगा। ग्राहक DICGC से अपनी जमा राशि के लिए दावा कर सकते हैं।